मुंबई, 13 दिसंबर 2024: महाराष्ट्र में एम्.आइ.एम्. (मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन) पार्टी द्वारा टीपू सुलतान की जयंती के अवसर पर बारामती में शोभायात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी गई है, जिसके बाद पार्टी ने मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा कि क्या देश में टीपू सुलतान की जयंती पर शोभायात्रा निकालने पर प्रतिबंध है।
न्यायालय ने कहा, “कानून और सुरक्षा का ख्याल रखना पुलिसकर्मियों का काम है। आप अगर चाहें तो मार्ग बदल सकते हैं।” राज्य सरकार ने जवाब में कहा कि टीपू सुलतान की जयंती पर शोभायात्रा निकालने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
इस पर अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता क्रांति हिरवाळे ने राज्य की ओर से युक्तिवाद करते हुए बताया कि पुलिसकर्मियों का कहना है कि शोभायात्रा के आयोजन से अडचनें उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि अन्य समाज ने इस पर विरोध जताया है। इस दावे के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या सरकार पुलिस और समाज के दबाव से भयभीत हो रही है, और क्या यह विरोध से बचने के लिए जानबूझकर अनुमति नहीं दे रही है।
इस मामले में राज्य सरकार को अब यह साबित करना होगा कि शोभायात्रा के आयोजन से कोई बड़ी सुरक्षा समस्या उत्पन्न हो सकती है या यह सिर्फ एक राजनीतिक दबाव है।