“मुसलमानों को सबक सिखाने की ज़रूरत है” कहते हुए बाइक सवार मुस्लिम परिवार को कार से रौंदा, पत्नी और बेटी की मौत
लातूर : 29 सितंबर की शाम लातूर जिले के औसा इलाके में एक दर्दनाक और गंभीर घटना सामने आई जिसमें रोड रेज के चलते कार सवार पांच लोगों ने बाइक सवार एक मुस्लिम परिवार को बुरी तरह से कुचल दिया। इस हादसे में महिला और उसकी तीन साल की बेटी की मौत हो गई, जबकि पति और छह साल का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना को लेकर आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है, और पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है।
घटना का विवरण:
एफआईआर के अनुसार, घटना 29 सितंबर की शाम 8 बजे के करीब औसा के बाहरी इलाके में हुई। बाइक चला रहे 35 वर्षीय सादिक शेख अपनी पत्नी इकरा (24), तीन साल की बेटी नादिया, और छह साल के बेटे अहद के साथ औसा में अपनी बहन से मिलकर लातूर लौट रहे थे। रास्ते में, एक तेज़ रफ्तार कार अचानक उनकी बाइक के सामने आ गई, जिसके चलते शेख और कार सवारों के बीच गाड़ी चलाने को लेकर बहस हो गई। शेख का कहना था कि कार सवार लोग नशे में थे, और इसलिए उन्होंने उनसे बहस की।
थोड़ी देर बाद, शेख अपनी बाइक लेकर आगे बढ़ गए, लेकिन कार सवार आरोपियों ने उन्हें पीछा करना शुरू कर दिया। करीब 5 किलोमीटर तक उनका पीछा किया गया और बुधदा गांव के पास बाइक को पीछे से टक्कर मार दी गई। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि इकरा और नादिया की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सादिक शेख और उनका बेटा अहद गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया।
धार्मिक कारण से हमला करने का दावा:
हादसे के शिकार सादिक शेख ने होश में आने के बाद अपने बड़े भाई को बताया कि यह घटना केवल एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि उन्हें उनके धर्म के कारण जानबूझकर निशाना बनाया गया। शेख का दावा है कि कार सवार लोगों ने उनकी पत्नी के बुर्का पहनने पर धार्मिक अपशब्द कहे और कहा कि “मुसलमानों को सबक सिखाने की जरूरत है।” यह भी बताया गया कि आरोपियों ने शेख को गालियां दीं और टक्कर मारने से पहले धमकाया कि “तुम्हें मुसलमान होने की सजा मिलेगी।”
हालांकि, दर्ज एफआईआर में धार्मिक टिप्पणी का स्पष्ट रूप से कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन शेख के वकील अल्ताफ काजी का कहना है कि यह घटना घृणा अपराध का मामला हो सकती है, क्योंकि धार्मिक अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था।
आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारियां:
पुलिस ने इस घटना के संबंध में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें दिगंबर पंडोले, कृष्णा वाघ, बसवराज धोत्रे, मनोज माने, और मुदामे शामिल हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आरोपियों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया।
घटना के बाद एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें आरोपियों में से एक ने दावा किया कि यह हमला जानबूझकर किया गया था। वीडियो में आरोपी यह स्वीकार करता नजर आया कि “हमारा उस आदमी से झगड़ा हुआ था, और हमारे ड्राइवर ने उसका पीछा किया और जानबूझकर उसे कुचल दिया।”
पुलिस की प्रारंभिक प्रतिक्रिया:
शुरुआत में, परिवार और उनके वकील का आरोप था कि पुलिस इस घटना को केवल एक साधारण सड़क दुर्घटना के रूप में पेश कर रही थी। परिवार ने कहा कि पुलिस गंभीर आरोप लगाने से हिचकिचा रही थी, खासकर उस समय जब लातूर के उदगीर में एक वरिष्ठ मंत्री की बैठक हो रही थी। इसके बावजूद, वकील अल्ताफ काजी और सामुदायिक कार्यकर्ताओं के दबाव के बाद, घटना के दो दिन बाद यानी 1 अक्टूबर को हत्या का मामला दर्ज किया गया।
शुरुआत में पुलिस ने केवल गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया था, लेकिन वीडियो साक्ष्य और परिवार के बयान को ध्यान में रखते हुए, बाद में हत्या का मामला दर्ज किया गया।
एसपी का बयान और जांच की दिशा:
लातूर के एसपी सोमय मुंधे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि फिलहाल इस मामले को रोड रेज के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। एसपी ने बताया कि पांचों आरोपियों पर हत्या का आरोप लगाया गया है, और उनकी तीन दिन की पुलिस हिरासत भी हो चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा जांच में यह घृणा अपराध का मामला प्रतीत नहीं हो रहा है, लेकिन वे सभी तथ्यों की जांच कर रहे हैं।
सामाजिक और कानूनी प्रतिक्रिया:
इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और धार्मिक घृणा के आधार पर अपराध की संभावनाओं को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। सामुदायिक कार्यकर्ता और वकील लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि घटना में धार्मिक असहिष्णुता की भूमिका हो सकती है।
वहीं, परिवार और उनके वकील ने इस बात पर जोर दिया है कि पुलिस को इस मामले को एक घृणा अपराध के रूप में गंभीरता से लेना चाहिए और आरोपियों पर कठोरतम कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।
इस मामले ने रोड रेज की गंभीरता के साथ-साथ सामाजिक और धार्मिक असहिष्णुता के खतरों को भी उजागर किया है, और पुलिस द्वारा मामले की गहन जांच से ही आगे की सच्चाई सामने आ सकेगी।