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वक्फ बोर्ड मामले में दिल्ली कोर्ट का फैसला: आप विधायक अमानतुल्ला खान को राहत, आरोपपत्र पर संज्ञान से इनकार
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने वक्फ बोर्ड में कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप विधायक अमानतुल्ला खान को रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि खान के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं है। कोर्ट ने उन्हें एक लाख रुपये के मुचलके पर रिहा किया है और आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से भी इनकार कर दिया है।
ईडी ने 29 अक्टूबर को इस मामले में 110 पन्नों का अनुपूरक आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसमें आरोप है कि खान ने वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार से अर्जित धन को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए शोधन किया। कोर्ट ने इस मामले में मरियम सिद्दीकी को भी रिहा कर दिया, जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला।