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संभल हिंसा: CM योगी के सख्त निर्देश, उपद्रवियों पर होगी कड़ी कार्रवाई

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हाल ही में हुई हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। हिंसा में शामिल सौ से अधिक उपद्रवियों को चिन्हित कर लिया गया है। सरकार ने साफ किया है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से भरपाई कराई जाएगी।

मुख्यमंत्री की सख्ती

एक उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हिंसा में शामिल सभी उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। चिन्हित उपद्रवियों के फोटोयुक्त पोस्टर जल्द ही सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाएंगे। फरार आरोपियों पर इनाम घोषित करने की भी संभावना जताई जा रही है।

हिंसा की पृष्ठभूमि

संभल में कोर्ट के आदेश पर शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर के विवाद को लेकर सर्वे किया जा रहा था। बीते रविवार को कोर्ट कमिश्नर रमेश राघव की टीम पर पथराव, फायरिंग और आगजनी की गई। हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनभर पुलिसकर्मी घायल हुए।

प्रशासन की कार्रवाई

  • अब तक 27 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
  • 2500 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
  • हिंसा के साक्ष्य जुटाने के लिए साइबर सेल और सीसीटीवी फुटेज की मदद ली जा रही है।

नुकसान की वसूली का आदेश

योगी सरकार द्वारा पहले से लागू अध्यादेश के तहत हिंसा के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से कराई जाएगी।

स्थिति नियंत्रण में

मुरादाबाद मंडलायुक्त आन्जनेय कुमार सिंह ने बताया कि हिंसा को लेकर विस्तृत रिपोर्ट शासन को भेजी गई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं।

मुरादाबाद डीआईजी मुनिराज जी ने स्पष्ट किया कि किसी निर्दोष पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

स्थिति सामान्य होने की ओर

संभल में तनावपूर्ण माहौल के बावजूद जनजीवन धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है। बाजार और दुकानें खुल गई हैं, हालांकि स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति कम रही। प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी है।

प्रशासन और पुलिस के प्रयासों से शांति बहाली का काम जारी है।

खासदार टाइम्स

खासदार टाईम्स {निडर, निष्पक्ष, प्रखर समाचार, खासदार की तलवार, अन्याय पे प्रहार!} हिंदी/मराठी न्यूज पेपर, डिजिटल न्यूज पोर्टल/चैनल) RNI No. MAHBIL/2011/37356 संपादक - खान एजाज़ अहमद, कार्यकारी संपादक – सय्यद फेरोज़ आशिक

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