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आयकर विभाग ने लॉन्च किया पैन 2.0: QR कोड के साथ मिलेगा डिजिटल पैन कार्ड

आयकर विभाग ने पैन कार्ड प्रक्रिया को सरल और आधुनिक बनाने के लिए पैन 2.0 पेश किया है। नया पैन कार्ड क्यूआर कोड से लैस होगा और इसे डिजिटल रूप में उपयोगकर्ताओं की ईमेल आईडी पर उपलब्ध कराया जाएगा। खास बात यह है कि यह सुविधा बिना किसी शुल्क के दी जा रही है।

क्या है पैन 2.0?

पैन 2.0 एक डिजिटल पैन कार्ड है जिसमें क्यूआर कोड शामिल होगा। यह उपयोगकर्ताओं की पहचान को अधिक सुरक्षित और प्रामाणिक बनाएगा। हालाँकि, बिना क्यूआर कोड वाले मौजूदा पैन कार्ड भी पूरी तरह वैध रहेंगे।

कैसे करें पैन 2.0 के लिए आवेदन?

NSDL के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया:
  1. NSDL ई-पैन पोर्टल पर जाएँ: यहाँ क्लिक करें
  2. आवश्यक जानकारी दर्ज करें: अपने पैन, आधार और जन्मतिथि की जानकारी भरें।
  3. ओटीपी सत्यापन: ओटीपी प्राप्त करें और 10 मिनट के भीतर दर्ज करें।
  4. शुल्क विवरण: पैन जारी होने के 30 दिनों के भीतर तीन बार डाउनलोड निःशुल्क है। इसके बाद 8.26 रुपये (जीएसटी सहित) का भुगतान करना होगा।
  5. डिलीवरी: सफल प्रक्रिया के बाद, आपका ई-पैन 30 मिनट में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा।
  6. समस्या समाधान: किसी समस्या पर tininfo@proteantech.in पर ईमेल करें या 020-27218080 पर संपर्क करें।
UTIITSL के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया:
  1. यूटीआई पोर्टल पर जाएँ: यहाँ क्लिक करें
  2. जानकारी दर्ज करें: पैन, जन्म तिथि और कैप्चा भरें।
  3. ईमेल अपडेट करें: यदि ईमेल रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसे पैन 2.0 लॉन्च होने के बाद अपडेट करें।
  4. शुल्क भुगतान: 30 दिनों के भीतर पहला डाउनलोड निःशुल्क है। इसके बाद 8.26 रुपये का शुल्क लागू होगा।
  5. डिलीवरी: आपका ई-पैन पीडीएफ फॉर्मेट में ईमेल पर उपलब्ध होगा।

पैन 2.0 क्यों है खास?

  • सुरक्षा: क्यूआर कोड के माध्यम से पहचान की पुष्टि आसान और सुरक्षित होगी।
  • डिजिटल सुविधा: पेपरलेस पैन कार्ड प्रक्रिया समय और संसाधन दोनों बचाएगी।
  • निःशुल्क सेवा: उपयोगकर्ताओं को शुरुआती चरण में तीन बार निःशुल्क ई-पैन डाउनलोड करने का विकल्प मिलेगा।

समय की जरूरत के मुताबिक कदम

पैन 2.0 से आयकर विभाग ने एक बड़ा डिजिटल कदम उठाया है। इससे पैन कार्ड की प्रक्रिया सरल होगी और उपयोगकर्ताओं को आधुनिक और सुरक्षित सुविधा मिलेगी। अगर आप पैन 2.0 के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो ऊपर बताए गए चरणों का पालन करें और डिजिटल भारत की ओर कदम बढ़ाएँ।

खासदार टाइम्स

खासदार टाईम्स {निडर, निष्पक्ष, प्रखर समाचार, खासदार की तलवार, अन्याय पे प्रहार!} हिंदी/मराठी न्यूज पेपर, डिजिटल न्यूज पोर्टल/चैनल) RNI No. MAHBIL/2011/37356 संपादक - खान एजाज़ अहमद, कार्यकारी संपादक – सय्यद फेरोज़ आशिक

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