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CMBC के बैनर तले जनहित का प्रयास: लॉकडाउन मुकदमों से राहत

औरंगाबाद: कोरोना महामारी के दौरान लगाए गए लॉकडाउन के समय जिन व्यक्तियों पर विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए गए थे, महाराष्ट्र सरकार ने अब उन सभी मुकदमों को रद्द करने का निर्णय लिया है। यह फैसला लॉकडाउन के दौरान आम जनता पर दर्ज हुए अनावश्यक और छोटे अपराधों के मुकदमों को समाप्त कर राहत प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है।

इसी संदर्भ में CMBC के बैनर तले एक विशेष जनहित मुहिम शुरू की गई है। यह मुहिम ख़ान एजाज़ अहमद के मार्गदर्शन और एडवोकेट शेख शफीक ए आर अहमद के नेतृत्व में चल रही है। इस मुहिम का उद्देश्य लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करना और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है।

क्या है इस मुहिम का उद्देश्य?

लॉकडाउन के दौरान कई व्यक्तियों पर बिना वजह मुकदमे दर्ज हुए थे, जिनमें से अधिकांश मामूली अपराध जैसे बिना अनुमति बाहर निकलना, मास्क न पहनना, या अन्य प्रतिबंधों का उल्लंघन शामिल थे।
महाराष्ट्र सरकार द्वारा इन मुकदमों को रद्द किए जाने के बावजूद, कई लोग अपनी कानूनी समस्याओं और प्रक्रियाओं को लेकर अनजान हैं। CMBC प्लेटफॉर्म द्वारा एडवोकेट शेख शफीक ए आर अहमद ने यह पहल की है ताकि लोगों को उचित कानूनी मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की जा सके।

कैसे कर सकते हैं मदद?

  • लॉकडाउन मुकदमों से संबंधित सभी कानूनी समस्याओं का समाधान।
  • मुकदमों की स्थिति की जानकारी और रद्द करने की प्रक्रिया में सहायता।
  • न्यायालय में आवश्यक दस्तावेज़ी कार्यवाही के लिए मार्गदर्शन।
  • समाज के सभी वर्गों को कानूनी जागरूकता प्रदान करना।

CMBC के अन्य प्रयास

CMBC प्लेटफॉर्म, खान एजाज़ अहमद के मार्गदर्शन में जनहित के लिए विभिन्न प्रकार की मुहिम चलाता है, जिसमें जनजागृति अभियान, कानूनी शिविर, और सामाजिक सेवाएं शामिल हैं।
यह मुहिम समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने और न्याय दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

कानूनी सहायता के लिए संपर्क करें:

एडवोकेट शेख शफीक ए आर अहमद
(हाई कोर्ट और सत्र न्यायालय अधिवक्ता)
संपर्क नंबर: +91 7385623689

जनता से अपील

लोगों से अपील की जाती है कि यदि वे लॉकडाउन के दौरान दर्ज मुकदमों से संबंधित किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो वे इस मुहिम का हिस्सा बनें और कानूनी सहायता प्राप्त करें।

(आपके अधिकारों की रक्षा में CMBC – न्याय हर व्यक्ति का अधिकार है)

खासदार टाइम्स

खासदार टाईम्स {निडर, निष्पक्ष, प्रखर समाचार, खासदार की तलवार, अन्याय पे प्रहार!} हिंदी/मराठी न्यूज पेपर, डिजिटल न्यूज पोर्टल/चैनल) RNI No. MAHBIL/2011/37356 संपादक - खान एजाज़ अहमद, कार्यकारी संपादक – सय्यद फेरोज़ आशिक

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