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वक्फ संशोधन बिल पर RJD को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, याचिका पर सुनवाई के लिए मंजूरी

नई दिल्ली। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लेकर देशभर में चल रहे विरोध के बीच राष्ट्रीय जनता दल (RJD) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पार्टी की ओर से बिल के खिलाफ दाखिल याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। इसे RJD की कानूनी लड़ाई में पहली बड़ी जीत माना जा रहा है।

RJD के नेताओं ने दाखिल की थी याचिका

बता दें कि दो दिन पहले प्रो. मनोज कुमार झा, मोहम्मद फैयाज अहमद और मोहम्मद नेहालुद्दीन ने RJD की ओर से वक्फ संशोधन बिल को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में बिल को संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की गई थी।

न्यायपालिका पर भरोसा जताया

सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका स्वीकार किए जाने के बाद RJD ने कहा कि उन्हें अब भारत की न्यायिक प्रणाली पर पूरा भरोसा है, और उन्हें उम्मीद है कि अदालत इस कानून को निष्प्रभावी ठहराएगी।

तेजस्वी यादव का बयान

इससे पहले RJD नेता तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वक्फ संशोधन बिल का कड़ा विरोध करते हुए कहा था, “इस कानून को किसी भी कीमत पर बिहार में लागू नहीं होने दिया जाएगा। यह बिल कूड़ेदान में जाएगा, और जनता के समर्थन से ही बिहार में हमारी सरकार बनेगी।”

पश्चिम बंगाल की भी अलग राह

इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में वक्फ संशोधन कानून लागू नहीं किया जाएगा, और उन्होंने मुस्लिम समुदाय को भरोसा दिलाया है कि उनकी सरकार उनके अधिकारों की रक्षा करेगी।

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