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सुप्रीम कोर्ट का आदेश: चुनावों के बाद EVM का डेटा सुरक्षित रखा जाए, डिलीट न करें

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनावों के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के डेटा को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फिलहाल न तो ईवीएम से कोई डेटा डिलीट किया जाए और न ही उसमें कोई नया डेटा डाला जाए।

चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयोग से पूछा कि मतदान संपन्न होने के बाद ईवीएम की मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर को सुरक्षित रखने और बर्न करने की प्रक्रिया क्या होती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर हारने वाले उम्मीदवार को ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका हो, तो विशेषज्ञों की मदद से इसकी जांच कराई जा सकती है।

शीर्ष अदालत ने इस मामले में चुनाव आयोग से विस्तृत जवाब मांगा है और अगली सुनवाई तक ईवीएम डाटा से छेड़छाड़ न करने का निर्देश दिया है।

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