सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर RTO सख्त; दुष्प्रचार और ठगी करने वालों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई

जालना | कादरी हुसैन
जालना उपक्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) ने सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक जानकारी, अफवाहें और सरकारी विभाग की छवि धूमिल करने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी की है। शनिवार, 11 जुलाई को जारी जानकारी में विभाग ने स्पष्ट किया कि झूठी एवं तथ्यहीन पोस्ट प्रसारित कर वाहन मालिकों में भ्रम फैलाने वालों के विरुद्ध विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नागरिकों और वाहन मालिकों से अपील की गई है कि वे केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें तथा सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे दुष्प्रचार से सतर्क रहें।
RTO ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 तथा उससे संबंधित नियमों के अनुसार वाहन पंजीकरण, फिटनेस प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस सहित सभी वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन प्रत्येक वाहन मालिक के लिए अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
विभाग के अनुसार, 3 जुलाई 2026 को नियमित जांच अभियान के दौरान एक मालवाहक ट्रक पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई थी। इसके बाद कुछ लोगों ने सरकारी वाहन को रोककर अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार, गाली-गलौज, मारपीट, शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने तथा जान से मारने की धमकी देने जैसी गंभीर घटनाओं को अंजाम दिया। इस मामले में संबंधित आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
RTO ने कहा कि इस घटना के बाद कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर भ्रामक और तथ्यहीन संदेश प्रसारित कर विभाग एवं अधिकारियों की छवि खराब करने का प्रयास किया गया, जिससे आम नागरिकों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विभाग ने यह भी बताया कि कुछ दलाल और बिचौलिए वाहन मालिकों को यह कहकर गुमराह कर रहे हैं कि उनके वाहन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, अधिकारी उनके प्रभाव में हैं या जल्द ही उनका तबादला होने वाला है। ऐसे झूठे दावों के जरिए लोगों से आर्थिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। RTO ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अनधिकृत व्यक्ति या बिचौलिए के झांसे में न आएं और किसी प्रकार का आर्थिक लेन-देन न करें।
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध बिना किसी दबाव या हस्तक्षेप के नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी। यदि कोई व्यक्ति किसी अधिकारी का नाम लेकर पैसे मांगता है अथवा कार्रवाई से बचाने का प्रलोभन देता है, तो इसकी तत्काल सूचना उपक्षेत्रीय परिवहन कार्यालय या जालना शहर पुलिस को दें।
विभाग ने अंत में नागरिकों से सड़क सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने, यातायात नियमों का पालन करने तथा सोशल मीडिया पर किसी भी सूचना को साझा करने से पहले उसकी सत्यता की पुष्टि करने की अपील की है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि अफवाह फैलाने या दुष्प्रचार करने वालों के विरुद्ध कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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