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वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुनवाई स्थगित, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दिया जवाब

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 20 मई तक के लिए स्थगित कर दी है।

केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को सूचित किया कि उन्होंने वक्फ अधिनियम से संबंधित तीन प्रमुख मुद्दों पर शीर्ष अदालत के निर्देशानुसार विस्तृत जवाब दाखिल किया है।

केंद्र ने आश्वासन दिया कि अधिनियम के वे प्रमुख प्रावधान, जिनमें केंद्रीय वक्फ परिषद और विभिन्न राज्य वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने और वक्फ संपत्तियों को गैर-अधिसूचित करने की व्यवस्था शामिल है, उन्हें कुछ समय के लिए लागू नहीं किया जाएगा। कोर्ट के निर्देशों के अनुसार यथास्थिति बनाए रखी जाएगी।

सुनवाई के दौरान अदालत ने यह स्पष्ट किया कि सभी पक्षों की दलीलों को ध्यान में रखते हुए मामले की अगली सुनवाई 20 मई को की जाएगी। वक्फ अधिनियम में किए गए इन संशोधनों को लेकर देशभर में चर्चाएं और कानूनी चुनौतियां जारी हैं।

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