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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर कुत्तों जैसी अश्लील हरकत करने वाले भाजपा नेता मनोहर लाल धाकड़ को कोर्ट से मिली जमानत

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर महिला मित्र के साथ सार्वजनिक रूप से अश्लील हरकत करने के आरोप में गिरफ्तार भाजपा नेता मनोहर लाल धाकड़ को कोर्ट से जमानत मिल गई है। यह मामला एक वायरल वीडियो के बाद सामने आया, जिसमें धाकड़ को महिला मित्र के साथ अनुचित व्यवहार करते हुए देखा गया था।

पुलिस ने उन्हें भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 296 (सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता), धारा 285 (जान-माल को खतरे में डालना) और धारा 3(5) (सामूहिक अपराध) के तहत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जमानत दे दी गई।

क्या कहती हैं धाराएं?

धारा 296: यह सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकत करने से संबंधित है। यदि किसी की अश्लीलता दूसरों को असहज करती है, तो यह धारा लागू होती है। हालांकि, यह एक हल्का अपराध माना जाता है और इसमें कठोर सजा का प्रावधान नहीं है।

धारा 285: जब किसी की लापरवाही से मानव जीवन या संपत्ति को खतरा होता है, तब यह धारा लगाई जाती है। जैसे वाहन को असुरक्षित ढंग से खड़ा करना। दोषी पाए जाने पर छह महीने की जेल या एक हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

धारा 3(5): जब अपराध में एक से अधिक व्यक्ति शामिल हों तो यह धारा लगाई जाती है। वायरल वीडियो में महिला की उपस्थिति के आधार पर इसे सामूहिक अपराध माना गया है।

इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। हालांकि, सभी धाराएं जमानती हैं, इसी आधार पर आरोपी को कोर्ट से राहत मिली है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

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