राहुल गांधी पर सावरकर टिप्पणी को लेकर दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज, कोर्ट ने कहा– मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं

नई दिल्ली: विनायक दामोदर सावरकर को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह याचिका पंकज कुमुदचंद्र फडनिस ने दाखिल की थी, जिसमें यह दावा किया गया था कि सावरकर पर राहुल गांधी की टिप्पणी युवाओं को भ्रमित कर सकती है और स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है।
मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने की। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि राहुल गांधी के बयान से याचिकाकर्ता के किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है, इसलिए अनुच्छेद 32 के तहत यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि विपक्ष के नेता होने के नाते राहुल गांधी पर मौलिक कर्तव्यों का पालन करने की संवैधानिक जिम्मेदारी है। लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया और कहा कि यदि याचिकाकर्ता सावरकर से जुड़ा कोई विषय शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग प्रक्रिया अपनानी चाहिए।
यह मामला ‘पंकज कुमुदचंद्र फडनिस बनाम लोकसभा में विपक्ष के नेता और अन्य’ शीर्षक से दर्ज था। सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर पहले भी एक बार सुनवाई कर चुका है, जिसमें सावरकर को लेकर एक अहम टिप्पणी सामने आई थी।
