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HSRP नंबर प्लेट की 15 अगस्त डेडलाइन खत्म, अब पुराने वाहन मालिकों के लिए आई नई तारीख…

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी पुराने वाहनों पर उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (HSRP) लगाना अनिवार्य कर दिया है। पहले इसके लिए 15 अगस्त 2025 तक की समयसीमा दी गई थी, लेकिन वाहन मालिकों की ओर से कम प्रतिसाद मिलने के कारण अब इस समयसीमा को बढ़ाकर 30 नवंबर 2025 कर दिया गया है।

परिवहन विभाग के अनुसार, अब तक केवल 20% पुराने वाहनों पर ही HSRP प्लेट लगाई गई है, जबकि 10% वाहन मालिकों ने प्लेट लगाने के लिए समय लिया है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि 70% पुराने वाहन मालिकों ने अब तक यह प्लेट नहीं लगाई है।

वाहन मालिक परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://transport.maharashtra.gov.in पर जाकर 30 नवंबर 2025 तक HSRP लगाने के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। 1 दिसंबर 2025 से जिन वाहनों पर HSRP प्लेट नहीं लगी होगी, उन पर वायुवेग पथक (फ्लाइंग स्क्वॉड) द्वारा नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, जिन वाहनों के लिए 30 नवंबर 2025 तक अपॉइंटमेंट बुक हो चुका होगा, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

सह परिवहन आयुक्त शैलेश कामत ने सभी पुराने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे समयसीमा से पहले अपने वाहनों पर उच्च सुरक्षा नंबर प्लेट अवश्य लगवाएं।

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