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मराठा आरक्षण के लिए मनोज जरांगे पाटील का मुंबई आज़ाद मैदान में आंदोलन, पुलिस ने शर्तों सहित दी अनुमति

मुंबई : मराठा आरक्षण सहित विभिन्न मांगों को लेकर मनोज जरांगे पाटील 29 अगस्त 2025 को मुंबई के आज़ाद मैदान में आंदोलन करेंगे। इसके लिए मुंबई पुलिस ने उन्हें शर्तों के साथ अनुमति दी है। जालना जिले के अंतरवली सराटी गांव के उपोषणकर्ताओं ने यह अनुमति मांगी थी। आज़ाद मैदान पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक द्वारा जारी परवानगी पत्र में आंदोलन के लिए कई नियम और शर्तें रखी गई हैं।
जरांगे पाटील ने ओबीसी प्रवर्ग से मराठा समाज को आरक्षण देने की प्रमुख मांग को लेकर मुंबई में आंदोलन करने की घोषणा की थी। मुंबई उच्च न्यायालय ने उन्हें अनिश्चितकालीन उपोषण और आंदोलन की अनुमति मंगलवार को नकार दी थी, लेकिन बुधवार को मुंबई पुलिस ने उन्हें एक दिन के लिए आंदोलन करने की अनुमति दी।
मुख्य शर्तें और नियम:
- आंदोलन सिर्फ आज़ाद मैदान के आरक्षित हिस्से में किया जा सकेगा। इसकी समय सीमा सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। इसके बाद प्रदर्शनकारियों को मैदान में रुकने की अनुमति नहीं होगी।
- आंदोलनकारियों की संख्या अधिकतम 5,000 तक सीमित रहेगी। आरक्षित क्षेत्र 7,000 वर्ग मीटर का है, जो इस संख्या को समायोजित कर सकता है।
- वाहनों के लिए व्यवस्था के अनुसार, आंदोलनकारियों के वाहन मुंबई में प्रवेश करने के बाद ईस्टर्न फ्रीवे मार्ग से वाडीबंदर जंक्शन तक आएंगे। नेताओं के साथ केवल 5 वाहन ही आज़ाद मैदान तक जाएंगे। बाकी वाहनों को पुलिस निर्देशानुसार शिवडी, ए-शेड और कॉटनग्रीन क्षेत्र में पार्क करना होगा। गणेशोत्सव के दौरान यातायात बाधित न हो, इसका विशेष ध्यान रखने के आदेश दिए गए हैं।
- आंदोलन को केवल एक दिन के लिए ही अनुमति दी गई है। शनिवार, रविवार और सरकारी छुट्टियों के दिन आंदोलन की अनुमति नहीं होगी।
- बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्र या तेज आवाज वाले उपकरणों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
- आंदोलन के दौरान खाना बनाने और कचरा फैलाने की सख्त मनाही रहेगी।
- छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को आंदोलन में शामिल न करने की शर्त भी लगाई गई है।
