जालना के शातिर अपराधी कुलदीप उर्फ जज्या जगधने को कदीम जालना पुलिस ने एमपीडीए के तहत किया गिरफ्तार

जालना/कादरी हुसैन
जालना शहर में सक्रिय शातिर अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देशों के तहत कदीम जालना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस थाने के रिकॉर्ड पर दर्ज कुख्यात अपराधी कुलदीप उर्फ जज्या अंबादास जगधने (उम्र 23 वर्ष), निवासी—रेलवे स्टेशन के पास, जमुनानगर, पुराना जालना को चतुराई से गिरफ्तार किया गया है।
कुलदीप जगधने के विरुद्ध महाराष्ट्र झोपड़पट्टी गुंडा, हाथभट्टी शराब बनाने वाले, मादक पदार्थ अपराधी, खतरनाक व्यक्ति, वीडियो पाइरेसी, अवैध रेत तस्करी, आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी, अवैध जुआ, लॉटरी एवं मानव तस्करी जैसी विध्वंसक गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु बनाए गए एमपीडीए अधिनियम 1981 की धारा 3(1) के अंतर्गत प्रस्ताव तैयार किया गया था। यह प्रस्ताव उपविभागीय पुलिस अधिकारी व पुलिस अधीक्षक, जालना के माध्यम से जिलादंडाधिकारी एवं जिला कलेक्टर, जालना को भेजा गया था।
प्रस्ताव का अवलोकन करने के पश्चात जिलादंडाधिकारी एवं जिला कलेक्टर, जालना ने दिनांक 26 दिसंबर 2025 को आरोपी को एक वर्ष की अवधि के लिए केंद्रीय कारागृह, हर्सल में निरुद्ध रखने का आदेश पारित किया था। आदेश के बाद आरोपी फरार हो गया था, जिसकी पुलिस द्वारा लगातार तलाश की जा रही थी।
दिनांक 30 दिसंबर 2025 को दोपहर लगभग 4 बजे पुलिस को विश्वसनीय सूचना मिली कि आरोपी आनंदनगर क्षेत्र में अपने मित्र से मिलने आने वाला है। सूचना मिलते ही पुलिस निरीक्षक जनार्दन शेवाले ने कदीम जालना पुलिस टीम के साथ आनंदनगर परिसर में जाल बिछाया और आरोपी को उसके मित्र के घर जाते समय चतुराई से हिरासत में ले लिया।
गिरफ्तार आरोपी कुलदीप उर्फ जज्या अंबादास जगधने को एमपीडीए कानून के अंतर्गत केंद्रीय कारागृह, हर्सल, छत्रपति संभाजीनगर में निरुद्ध किए जाने की आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।
यह पूरी कार्रवाई अजय कुमार बंसल, पुलिस अधीक्षक, जालना; आयुष नोपानी, अपर पुलिस अधीक्षक, जालना; तथा अनंत कुलकर्णी, उपविभागीय पुलिस अधिकारी, जालना के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक जनार्दन शेवाले के नेतृत्व में पोहेका एस. वी. राठोड, पोना बाबा गायकवाड, पोकों एस. वी. चव्हाण, पोकों मतीन शेख और चापोकों धम्मपाल सुरडकर की टीम द्वारा सफलतापूर्वक अंजाम दी गई।
