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ब्लिंकिट के सातारा और हर्सूल स्थित प्रतिष्ठानों पर FDA का छापा; लाइसेंस निलंबित

औरंगाबाद • खासदार टाईम्स वृत्तसेवा 

मेसर्स ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड (ब्लिंकिट) के सातारा क्षेत्र और हर्सूल स्थित ऑनलाइन खाद्य भंडारण एवं वितरण करने वाले दोनों प्रतिष्ठानों पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) विभाग के अधिकारियों ने छापा मारा। जांच के दौरान खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता, शीत श्रृंखला (कोल्ड चेन) और कानूनी नियमों का उल्लंघन पाए जाने के बाद FDA ने दोनों प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन के सहआयुक्त श्रीकांत करकळे ने बताया कि 14 अगस्त को सातारा और हर्सूल स्थित दोनों ब्लिंकिट प्रतिष्ठानों पर एक साथ छापेमारी की गई थी। इसके बाद सोमवार को दोनों प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित करने की नोटिस जारी की गई। यह कार्रवाई सहायक आयुक्त दयानंद पाटील, खाद्य सुरक्षा अधिकारी वर्षा रोडे, कीर्तिका झाडे और फरीद सिद्दिकी की टीम ने की।

सातारा क्षेत्र स्थित ब्लिंकिट प्रतिष्ठान की जांच के दौरान पाया गया कि खाद्य पदार्थों की ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले इस प्रतिष्ठान से सिगरेट की बिक्री की जा रही थी। इसके अलावा, बिक्री के लिए रखे गए सामान में एक्सपायरी डेट वाले ‘ब्रजरत्न काऊ घी’ के प्लास्टिक जार भी पाए गए। कोल्ड स्टोरेज में शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को एक ही रैक पर एक साथ रखा गया था। खाद्य पदार्थों और सफाई सामग्री को भी एक ही कप्पे में रखा गया था।

हर्सूल क्षेत्र स्थित गोदाम में प्याज, आलू और आटा रखने वाले रैक के ठीक सामने दो शौचालय पाए गए। हाथ धोने की जगह बेहद अस्वच्छ थी और वहां तंबाकू की पीक के निशान भी मिले। कोल्ड स्टोरेज का तापमान नियमित रूप से बनाए रखा जा रहा है या नहीं, इसका कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। फर्श और सीढ़ियां पूरी तरह टूटी हुई थीं, जबकि परिसर में कचरा बिखरा हुआ था। सामान प्राप्त करने वाली जगह पर चूहों के प्रकोप को रोकने के लिए आवश्यक जाल या ट्रैप भी नहीं लगाए गए थे।

इसके अलावा, मूल खाद्य लाइसेंस की प्रति उचित स्थान पर लगाने के बजाय केवल शुल्क जमा करने की रसीद लगाई गई थी। पीने के पानी की शुद्धता से संबंधित रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं थी।

दोनों प्रतिष्ठानों में समान खामियां

दोनों प्रतिष्ठानों में ‘सैलिसबरी कैरामेलाइज्ड ऑनियन एंड डिल डिप’ नामक उत्पाद को आवश्यक ठंडे तापमान पर रखने के बजाय सामान्य तापमान पर रैक में बिक्री के लिए रखा गया था। खाद्य पदार्थों को संभालने वाले कर्मचारियों की मेडिकल जांच के प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं थे। कर्मचारी एप्रन, हैंड ग्लव्स और हेड कैप का इस्तेमाल किए बिना खाद्य पदार्थों को संभालते हुए पाए गए।

इसके अलावा, दोनों गोदामों में सामान की खरीद के बिल या सप्लाई चेन की जानकारी देने वाले ‘ट्रेसिबिलिटी रिकॉर्ड’ भी उपलब्ध नहीं थे।

इन सभी उल्लंघनों के चलते अगले आदेश तक दोनों प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों की खरीद, बिक्री और भंडारण के साथ-साथ ब्लिंकिट ऐप के माध्यम से ऑनलाइन डिलीवरी पूरी तरह बंद रखने के आदेश दिए गए हैं।

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