SIR-2026: 30 सितंबर से पहले मतदाता सूची में अपना नाम जरूर जांचें — खान एजाज़ अहमद की नागरिकों से अपील

औरंगाबाद • खासदार टाईम्स वृत्तसेवा
विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026 के तहत जिले के विधानसभा क्षेत्रों की प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। जिला निर्वाचन कार्यालय ने नागरिकों से अपील की है कि वे मतदाता सूची में अपना नाम, पता, आयु, लिंग तथा अन्य विवरण ध्यानपूर्वक जांचें। यदि किसी प्रकार की गलती, नाम गायब होने या किसी प्रविष्टि को लेकर आपत्ति है, तो 30 सितंबर 2026 तक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दावा या आपत्ति दर्ज कराएं।
सामाजिक कार्यकर्ता, CMBC प्लेटफार्म के डायरेक्टर और खासदार टाइम्स के प्रधान संपादक खान एजाज़ अहमद ने नागरिकों से अपील की है कि वे SIR-2026 के तहत जारी प्रारूप मतदाता सूची को गंभीरता से जांचें और अपने मतदान के अधिकार से संबंधित किसी भी त्रुटि को समय रहते ठीक कराएं। खान एजाज़ अहमद आगामी लोकसभा 2029 के संभावित उम्मीदवार के रूप में भी चर्चित हैं।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र नागरिक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका नाम मतदाता सूची में सही विवरण के साथ दर्ज है। केवल यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि नाम पहले से मतदाता सूची में मौजूद है। स्वयं अपना नाम और पूरी जानकारी जांचना जरूरी है।
नाम नहीं है तो तुरंत दावा करें
1 अक्टूबर 2026 को अर्हता तिथि निर्धारित की गई है। यदि कोई पात्र नागरिक प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज नहीं पाता है, तो निर्धारित अवधि में नाम शामिल कराने के लिए दावा दाखिल किया जा सकता है।
इसके लिए निर्धारित प्रारूप संख्या 6 में आवेदन किया जा सकता है।
नाम या विवरण में गलती हो तो सुधार कराएं
यदि मतदाता सूची में नाम दर्ज है, लेकिन नाम, पता, आयु, लिंग अथवा अन्य विवरण में किसी प्रकार की गलती है, तो उसे भी समय रहते सुधरवाना चाहिए।
मतदाता सूची में दर्ज विवरण में सुधार, परिवर्तन या अद्यतन के लिए प्रारूप संख्या 8 में आवेदन किया जा सकता है।
गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करें
यदि मतदाता सूची में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम दर्ज दिखाई देता है जो पात्र नहीं है अथवा किसी प्रविष्टि को लेकर आपत्ति है, तो निर्धारित प्रारूप संख्या 7 के माध्यम से आपत्ति दर्ज की जा सकती है।
खान एजाज़ अहमद ने नागरिकों से अपील की कि वे केवल अपने नाम की जांच तक सीमित न रहें, बल्कि अपने परिवार के सभी पात्र सदस्यों के नाम और विवरण भी जांचें।
30 सितंबर तक का समय
दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 31 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक निर्धारित की गई है। इसलिए अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय जल्द से जल्द मतदाता सूची की जांच करने की अपील की गई है।
उन्होंने कहा कि यदि किसी पात्र नागरिक का नाम सूची में नहीं है, नाम या अन्य विवरण में गलती है अथवा किसी प्रविष्टि को लेकर आपत्ति है, तो निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित अधिकारी के समक्ष आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।
मतदाता सूची कहां जांचें?
प्रारूप मतदाता सूची संबंधित मतदाता पंजीकरण अधिकारी कार्यालय, सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी कार्यालय तथा मतदान केंद्र स्तरीय अधिकारी (BLO) के पास देखी जा सकती है।
इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल के माध्यम से भी नागरिक अपने नाम और मतदाता विवरण की जांच कर सकते हैं।
निर्णय से असंतुष्ट होने पर अपील का अधिकार
यदि दावे या आपत्ति पर मतदाता पंजीकरण अधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय नागरिक के पक्ष में नहीं आता है, तो निर्धारित कानूनी प्रावधानों के तहत अपील की जा सकती है। निर्णय घोषित होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपील दाखिल करना आवश्यक है।
खान एजाज़ अहमद की अपील
खान एजाज़ अहमद ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि 30 सितंबर 2026 से पहले अपनी मतदाता सूची की प्रविष्टि जरूर जांचें। नाम नहीं होने, विवरण में गलती होने या किसी आपत्तिजनक अथवा अपात्र प्रविष्टि के मामले में निर्धारित समय सीमा के भीतर दावा या आपत्ति दर्ज कराएं।
उन्होंने नागरिकों से अपने परिवार, रिश्तेदारों और आसपास के पात्र मतदाताओं को भी मतदाता सूची की जांच करने के लिए प्रेरित करने की अपील की, ताकि किसी पात्र नागरिक का नाम छूट न जाए और गलत विवरण समय रहते ठीक कराया जा सके।
आपका वोट आपका अधिकार है। मतदाता सूची में अपना नाम और विवरण जांचना आपकी जिम्मेदारी है।
