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SIR में नोटिस पाने वाले मतदाताओं को अब नहीं जाना होगा सुनवाई के लिए

BLO घर पहुंचकर जमा करेंगे दस्तावेज, व्हाट्सऐप से भी साक्ष्य भेजने की सुविधा

जालना/कादरी हुसैन

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर नोटिस प्राप्त करने वाले मतदाताओं के लिए राहत की खबर है। अब ऐसे मतदाताओं को सुनवाई के लिए कार्यालय में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) स्वयं मतदाताओं के घर जाकर आवश्यक दस्तावेज और साक्ष्य प्राप्त करेंगे।

भारत निर्वाचन आयोग के 26 सितंबर 2026 के प्रेस नोट तथा 29 सितंबर 2026 को जारी पत्र के निर्देशों के आधार पर महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने SIR प्रक्रिया के संबंध में संशोधित व्यवस्था लागू की है।

जिन मतदाताओं के मामलों में नो मैपिंग (No Mapping) या मैपिंग में तार्किक विसंगति (Logical Discrepancy) पाई गई है और उन्हें नोटिस जारी किया गया है, उनके दस्तावेज BLO द्वारा प्राप्त किए जाएंगे। इसके बाद उपलब्ध दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर मतदाता पंजीकरण अधिकारी (ERO) अथवा सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी (AERO) द्वारा नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा।

व्हाट्सऐप से भी भेज सकेंगे दस्तावेज

नोटिस प्राप्त मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने के लिए केवल BLO के घर आने का इंतजार करना आवश्यक नहीं है। वे संबंधित BLO को व्हाट्सऐप के माध्यम से भी आवश्यक दस्तावेज एवं साक्ष्य उपलब्ध करा सकेंगे।

तार्किक विसंगति में केवल संबंधित दस्तावेज जरूरी

जिन मतदाताओं के मामले में Logical Discrepancy यानी तार्किक विसंगति दर्ज की गई है, उनसे केवल उसी विसंगति से संबंधित आवश्यक दस्तावेज लिए जाएंगे। आवश्यकता पड़ने पर BLO की सत्यापन रिपोर्ट अथवा पंचनामा के आधार पर भी मामले का निपटारा किया जा सकेगा।

केवल विशेष परिस्थितियों में होगी सुनवाई

यदि निर्धारित दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं या उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार पर निर्णय लेना संभव नहीं है, तभी अपवादात्मक मामलों में ERO अथवा AERO द्वारा सुनवाई की जाएगी। ऐसी सुनवाई यथासंभव ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी।

ऑनलाइन सुनवाई के दौरान संबंधित मतदाता के साथ उसके परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य उपस्थित हो सकेगा।

3, 4, 10 और 11 अक्टूबर को विशेष शिविर

मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया के तहत 3, 4, 10 और 11 अक्टूबर 2026 को मतदान केंद्रवार विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। नोटिस प्राप्त मतदाता इन शिविरों में भी अपने आवश्यक दस्तावेज और साक्ष्य जमा कर सकेंगे।

असुरक्षित वर्गों के लिए विशेष सहायता

बेघर मतदाताओं, मजदूरों, गरीबों, आदिवासी समाज के विशेष रूप से PVTG समूहों, अनाथ समूहों तथा अन्य असुरक्षित वर्गों के मतदाताओं के लिए विशेष शिविर और सहायता कक्ष आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।

पात्र मतदाता सूची से बाहर न रहे, दिए जाएंगे अवसर

निर्वाचन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे।

जिन मामलों में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं अथवा उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर तत्काल निर्णय लेना संभव नहीं है, वहां आगे की कार्रवाई से पहले संबंधित मतदाता को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा। इसके बाद आवश्यकता के अनुसार सुनवाई कर नियमानुसार आदेश पारित किया जाएगा।

BLO, BLA के साथ करेंगे समन्वय

मतदाताओं से संपर्क करने और आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने के लिए मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) संबंधित राजनीतिक दलों के मतदान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधियों (BLA) के साथ समन्वय करेंगे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, महाराष्ट्र ने सभी संबंधित मतदाताओं से अपील की है कि उनके घर पर दस्तावेज लेने के लिए आने वाले BLO को आवश्यक सहयोग करें और मांगे गए दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराएं।

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