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महाराष्ट्र राज्य में जन्म प्रमाणपत्र से संबंधित दिशा-निर्देश और आवेदन प्रक्रिया

1. जन्म प्रमाणपत्र की अनिवार्यता:

1 अक्टूबर 2023 से, केंद्र सरकार ने जन्म प्रमाणपत्र को एकमात्र मान्य दस्तावेज़ के रूप में अनिवार्य किया है। यह अब शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, विवाह नोंदणी, सरकारी नौकरियों, पासपोर्ट और आधार कार्ड जैसी सेवाओं के लिए आवश्यक होगा। citeturn0search2

2. आवेदन प्रक्रिया:

  • ऑनलाइन आवेदन: महाराष्ट्र सरकार ने ‘आपले सरकार’ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान की है। आवेदन करने के लिए:
  • पोर्टल पर जाकर लॉगिन करें या नया खाता बनाएं।
  • ‘जन्म नोंद दाखला’ सेवा का चयन करें।
  • आवश्यक जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
  • निर्धारित शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करें।
  • आवेदन जमा करने के बाद, प्रमाणपत्र निर्धारित समय में उपलब्ध होगा। citeturn0search1
  • ऑफ़लाइन आवेदन: यदि ऑनलाइन आवेदन संभव नहीं है, तो आप स्थानीय ग्रामपंचायत, नगरपालिका या महानगरपालिका कार्यालय में जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें और फॉर्म जमा करें। आवेदन के बाद, प्रमाणपत्र एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध हो सकता है। citeturn0search8

3. आवश्यक दस्तावेज़:

  • पालक का पहचान पत्र।
  • जन्मस्थान का प्रमाण (जैसे अस्पताल की पावती)।
  • पालकों का विवाह प्रमाणपत्र (वैकल्पिक)।

4. विलंबित नोंदणी के लिए आवश्यक दस्तावेज़:

  • आवेदक का पहचान पत्र।
  • स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र।
  • माता-पिता का पहचान पत्र।
  • जन्म अस्पताल का प्रमाणपत्र।
  • यदि जन्म अस्पताल में नहीं हुआ है, तो पालकों का शपथपत्र।

इन दिशा-निर्देशों का पालन करके, आप महाराष्ट्र में जन्म प्रमाणपत्र आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।

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