Breaking NewsJalna

रेलवे हादसे में मृत अंकुश शिराळे के परिजनों को ₹9.16 लाख मुआवजा

जालना/कादरी हुसैन 

रेलवे दावा न्यायाधिकरण, मुंबई ने जालना निवासी दिवंगत अंकुश सखाराम शिराळे के परिजनों को रेलवे दुर्घटना में मृत्यु के मामले में ₹9,16,581 की मुआवजा राशि प्रदान करने का आदेश दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 2 अक्टूबर 2022 को अंकुश सखाराम शिराळे (निवासी हरिओमनगर, जालना) देवगिरी एक्सप्रेस से ठाणे से जालना की यात्रा कर रहे थे। इस दौरान देवलाली कैंप (जिला नासिक) के पास वे चलती ट्रेन से गिर पड़े, जिससे गंभीर रूप से घायल होकर उनकी मृत्यु हो गई।

मृतक के परिजन — माता रत्नमाला सखाराम शिराळे, पिता सखाराम वामनराव शिराळे (निवासी हतवन, ता. जालना), पत्नी अर्चना अंकुश शिराळे तथा दो पुत्रियों — ने वरिष्ठ अधिवक्ता अॅड. सय्यद रहमत अली (जालना) के माध्यम से यूनियन ऑफ इंडिया (सेंट्रल रेलवे, मुंबई) के विरुद्ध रेलवे दुर्घटना दावा प्रकरण क्र. 47/2023 दाखिल किया था।

मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य, दस्तावेज़ और अधिवक्ता सय्यद रहमत अली की प्रभावी पैरवी के आधार पर माननीय रेलवे दावा न्यायाधिकरण, मुंबई ने अर्ज़दारों का दावा स्वीकार करते हुए सेंट्रल रेलवे, मुंबई को मुआवजा राशि अदा करने का आदेश दिया।

निर्देशानुसार सेंट्रल रेलवे ने यह राशि रेलवे दावा न्यायाधिकरण, मुंबई में जमा की, जिसके पश्चात ₹9,16,581 की राशि मृतक के परिजनों को प्रदान की गई।

इस प्रकरण की पैरवी अधिवक्ता अॅड. सय्यद रहमत अली (जालना) ने की, जबकि आफरीन युनूस ने सहयोग प्रदान किया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button