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सदर बाजार डीबी पथक की बड़ी कार्रवाई, अवैध हथियारों के साथ दो आरोपी गिरफ्तार, ₹2.95 लाख का मुद्देमाल जब्त

जालना/कादरी हुसैन 

जालना शहर में अवैध हथियारों की बिक्री को लेकर सदर बाजार पुलिस स्टेशन के डीबी पथक ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने दो देशी कट्टे, तीन जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल और दो मोबाइल फोन सहित कुल ₹2,95,000/- का मुद्देमाल जब्त किया है।

दिनांक 15 दिसंबर 2025 को सदर बाजार डीबी पथक के प्रमुख पोउपनि शैलेश म्हस्के अपने स्टाफ के साथ पुलिस थाना सदर बाजार में उपस्थित थे। इसी दौरान उन्हें एक गोपनीय मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली कि करनसिंह उर्फ मारी सुरेंद्रसिंह ठाकुर अपने घर में अवैध देशी कट्टा रखे हुए है और उसे बेचने के उद्देश्य से ग्राहक की तलाश में लाल रंग की पल्सर मोटरसाइकिल से रोहनवाड़ी की ओर जाने वाला है।

सूचना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। उनके मार्गदर्शन में रोहनवाड़ी पुल के पास नाकाबंदी की गई। शाम करीब 7 बजकर 9 मिनट पर मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिए की लाल रंग की मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति आते दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रोककर पंचों की मौजूदगी में तलाशी ली।

तलाशी के दौरान करनसिंह उर्फ मारी सुरेंद्रसिंह ठाकुर (उम्र 30 वर्ष, निवासी गणपति गली, जुना जालना) के कमर में एक देशी कट्टा और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए। साथ ही उसके पास से ओप्पो कंपनी का गुलाबी रंग का मोबाइल फोन (काले कवर सहित) मिला।

उसके साथ मौजूद दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम अक्षय उर्फ आक्की विजय पांजगे (उम्र 25 वर्ष, व्यवसाय मजूरी, निवासी मंठा चौफुली, जालना) बताया। उसकी तलाशी में एक मोबाइल फोन और बजाज कंपनी की पल्सर मोटरसाइकिल बरामद की गई।

इसके बाद पुलिस ने करनसिंह ठाकुर के घर की तलाशी ली, जहां घर के सज्जे पर छुपाकर रखा गया एक और देशी कट्टा तथा एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। आगे की जांच में दोनों आरोपियों के पास कुल दो देशी कट्टे, तीन जिंदा कारतूस, दो मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल पाई गई।

पूछताछ में आरोपियों ने जालना शहर में अवैध हथियार बिक्री के उद्देश्य से अपने कब्जे में रखने की बात स्वीकार की। इस प्रकरण में पुलिस थाना सदर बाजार, जालना में गुन्हा क्रमांक 1071/2025 दर्ज किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 3(5), भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 तथा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 135 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। मामले की आगे की जांच पोहेको अंकुशा बोडखे कर रहे हैं।

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अजयकुमार बंसल, अपर पुलिस अधीक्षक आयुष नोपाणी, उपविभागीय पुलिस अधिकारी अनंत कुलकर्णी और पुलिस निरीक्षक संदीप भारती के मार्गदर्शन में की गई। इस अभियान में सदर बाजार डीबी पथक के अधिकारियों और कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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