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महानगरपालिका सार्वत्रिक चुनाव 2026 मतदान एवं मतगणना प्रतिनिधियों के लिए सख्त नियमावली जारी

जालना/कादरी हुसैन

जालना शहर महानगरपालिका सार्वत्रिक चुनाव 2025–26 के संदर्भ में आज दिनांक 14 जनवरी 2026 को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक सिद्धिकी इंजीनियरिंग, औद्योगिक वसाहत फेज–3 में संपन्न हुई। बैठक में मतदान एवं मतगणना प्रक्रिया के दौरान पालन किए जाने वाले नियमों तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी दी गई।

प्रतिनिधियों के लिए मुख्य नियमावली एवं निर्देश

बैठक में मतदान प्रतिनिधियों के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश घोषित किए गए:

प्रवेश एवं पहचान:
चुनाव अधिकारियों द्वारा जारी अधिकृत पहचान पत्र एवं पास के बिना किसी को भी केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। मतदान केंद्र पर उम्मीदवार को पूरे दिन में केवल तीन बार ही भेंट करने की अनुमति होगी।

मोबाइल पर प्रतिबंध:
सुरक्षा कारणों से मतदान एवं मतगणना केंद्र पर किसी को भी मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की पूर्णतः मनाही रहेगी।

अनुशासन एवं आचरण:
मतदान केंद्र में शांति बनाए रखना अनिवार्य होगा। किसी भी मतदाता पर दबाव डालना या राजनीतिक चिन्हों का प्रदर्शन करना प्रतिबंधित रहेगा। मतदान की गोपनीयता भंग करना अपराध माना जाएगा।

मतगणना व्यवस्था:
मतगणना के लिए उम्मीदवारों एवं उनके प्रतिनिधियों को एक ही निर्धारित गेट से प्रवेश दिया जाएगा। सभी को सामूहिक रूप से प्रवेश करना अनिवार्य होगा तथा मतगणना प्रक्रिया में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की अनुमति नहीं होगी।

प्रशासनिक तैयारियां एवं उपस्थिति

इस बैठक में चुनाव विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं पुलिस प्रशासन के प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। इनमें मुख्य चुनाव पर्यवेक्षक जगदीश मिनियार, आयुक्त एवं चुनाव अधिकारी आशिमा मित्तल, चुनाव पर्यवेक्षक हरीश धार्मिक, पुलिस अधीक्षक अजयकुमार बंसल, अपर जिल्हाधिकारी रमेश मिसाळ, अपर पुलिस अधीक्षक आयुषकुमार नोमाणी, उपजिल्हाधिकारी नम्रता चाटे, अतिरिक्त आयुक्त अर्जुन गिराम, उपायुक्त नंदा गायकवाड़ तथा सहायक आयुक्त केशव कानपुडे शामिल थे।

राजनीतिक दलों की ओर से भाऊसाहेब एकनाथ घुगे (शिवसेना), सर्जेराव वाघ (रासपा), एडवोकेट योगेश गुल्लापल्ली (आम आदमी पार्टी) तथा संजोग हिवाले (आम आदमी पार्टी) उपस्थित थे।

नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिनिधियों को केंद्र से बाहर निकाला जाएगा तथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कड़ा निर्देश प्रशासन की ओर से दिया गया है।

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