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मकान मालिकों के लिए बुरी ख़बर: अब घर किराए पर देना नहीं होगा आसान, सख़्त प्रावधान लागू

यदि आप अपना घर किराए पर देते हैं, तो आपको जल्द ही नए नियमों का सामना करना पड़ेगा। हाल ही में संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए मकान मालिकों और किराएदारों से जुड़े कानूनों में बड़े बदलावों की घोषणा की है।

नया नियम क्या है?

2025 से लागू होने वाले इस नए नियम के अनुसार, जो भी मकान मालिक अपना घर किराए पर देगा, उसे उस किराए से होने वाली आय को “हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली आय” के रूप में घोषित करना होगा और इस पर टैक्स देना होगा। मकान मालिक अब किराए से होने वाली आय को छुपा नहीं सकेंगे।

सरकार का यह कदम मकान मालिकों द्वारा की जाने वाली टैक्स चोरी को रोकने के लिए उठाया गया है। हालांकि, मकान मालिकों को कुछ छूट भी मिलेगी। वे अपनी प्रॉपर्टी की नेट वैल्यू का 30% तक टैक्स में कटौती कर सकते हैं।

कब से लागू होगा?

यह नया नियम 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा, जिससे किराए पर प्रॉपर्टी देने वाले सभी मकान मालिकों को अपनी आय पर टैक्स देना अनिवार्य होगा। हालांकि, सरकार ने कुछ खर्चों पर छूट भी प्रदान की है, जिससे मकान मालिकों को टैक्स का बोझ थोड़ा कम होगा।

यह नया नियम मकान मालिकों के लिए कर प्रणाली में बदलाव लेकर आएगा, जिससे किराए की संपत्ति से होने वाली आय पर टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य हो जाएगा। मकान मालिकों को इन नए नियमों का पालन करना होगा, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

खासदार टाइम्स

खासदार टाईम्स {निडर, निष्पक्ष, प्रखर समाचार, खासदार की तलवार, अन्याय पे प्रहार!} हिंदी/मराठी न्यूज पेपर, डिजिटल न्यूज पोर्टल/चैनल) RNI No. MAHBIL/2011/37356 संपादक - खान एजाज़ अहमद, कार्यकारी संपादक – सय्यद फेरोज़ आशिक

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