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स्वच्छता निरीक्षक अशोक लोंढे पर विभागीय जांच के आदेश, शासन ने दिखाई सख्ती — प्रशासनिक जवाबदेही की दिशा में बड़ा कदम

नगर प्रशासन संचालनालय, नवी मुंबई की कार्रवाई

 

जालना/कादरी हुसैन

महाराष्ट्र शासन के नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, बेलापुर (नवी मुंबई) ने जालना महानगरपालिका के स्वच्छता निरीक्षक (गट-क, श्रेणी-क) अशोक किसनराव लोंढे के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने के आदेश जारी किए हैं।

11 नवंबर 2025 को जारी आदेश के अनुसार, लोंढे वर्तमान में अंबड नगरपरिषद (जिला जालना) में कार्यरत हैं, और उनके कार्यकाल के दौरान अनुशासनहीनता व गैरवर्तन के गंभीर आरोप सामने आए हैं।

यह कार्रवाई महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, 1979 के नियम 8(2) के अंतर्गत की गई है। जांच का आदेश जालना महानगरपालिका के आयुक्त एवं प्रशासक द्वारा भेजे गए पत्र (क्र. जाशम/संवर्ग आस्था/2025/98, दिनांक 25 जुलाई 2025) के आधार पर दिया गया है।

संचालनालय द्वारा जारी ज्ञापन (क्र. नपप्रसं/कश-3/संवर्ग/दोषारोप/श्री लोंढे/जालना मनपा/2025/8244, दिनांक 11 नवंबर 2025) में आरोपों का विस्तृत विवरण, संबंधित दस्तावेज़ों एवं गवाहों की सूची संलग्न है।

लोंढे को निर्देश दिया गया है कि वे ज्ञापन प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर अपना लिखित बचाव निवेदन प्रस्तुत करें। यदि वे व्यक्तिगत रूप से अपना पक्ष रखना चाहते हैं, तो इस संबंध में भी लिखित रूप से सूचित करना होगा।

संचालनालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय सीमा में कोई जवाब नहीं दिया गया, तो जांच एकतरफा (Ex-Parte) रूप से आगे बढ़ाई जाएगी।

शासन का यह निर्णय प्रशासनिक अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक कड़ा और निर्णायक कदम माना जा रहा है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, अब शासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कर्मचारियों की शिस्तभंग, भ्रष्टाचार या गैरवर्तन के मामलों में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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