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समाजविघातक गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई: असलम महमूद कुरैशी 01 वर्ष के लिए MPDA के तहत निरुद्ध

जालना/कादरी हुसैन

जालना जिले में कानून-व्यवस्था एवं सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन ने समाजविघातक तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की है। सदर बाजार थाना क्षेत्र के निवासी असलम महमूद कुरैशी को महाराष्ट्र खतरनाक गतिविधियां प्रतिबंध अधिनियम (MPDA) 1981 की धारा 3(1) के तहत 01 वर्ष की अवधि के लिए निरुद्ध किया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपी असलम महमूद कुरैशी ने गणेश उत्सव के दौरान गाय का वध कर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किया था। इस घटना से दो समुदायों के बीच गंभीर तनाव उत्पन्न हुआ था तथा सार्वजनिक शांति भंग होने की स्थिति बनी थी। आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने से संबंधित अपराध दर्ज पाए गए हैं।

उक्त घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए सदर बाजार पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी के विरुद्ध MPDA के अंतर्गत निरुद्धता का प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जालना को भेजा गया। प्रस्ताव की जांच एवं अनुमोदन के पश्चात इसे आगे की कार्रवाई हेतु जिलाधिकारी, जालना के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

मा. जिलाधिकारी, जालना ने दिनांक 27 जनवरी 2026 को आदेश जारी कर असलम महमूद कुरैशी, निवासी मंगळबाजार, जालना को 01 वर्ष की अवधि के लिए केंद्रीय कारागृह, औरंगाबाद में निरुद्ध करने के निर्देश दिए हैं। आदेश के अनुसार संबंधित व्यक्ति को हिरासत में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है।

यह संपूर्ण कार्रवाई पुलिस अधीक्षक श्री अजय कुमार बंसल, अपर पुलिस अधीक्षक श्री आयुष नोपाणी तथा उपविभागीय पुलिस अधिकारी श्री अनंत कुलकर्णी के मार्गदर्शन में की गई। कार्रवाई में पुलिस निरीक्षक श्री पंकज जाधव (स्था. गु. शा. जालना), पुलिस निरीक्षक श्री संदीप भारती (सदर बाजार) एवं स्थानीय अपराध शाखा के सहायक पुलिस निरीक्षक योगेश उबाळे सहित अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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