AurangabadBreaking NewsPolitics
औरंगाबादः जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के मद्देनज़र निषेधाज्ञा (144) लागू

औरंगाबाद/प्रतिनिधि
जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों की पृष्ठभूमि में जिलाधिकारी दिलीप स्वामी ने जिले में निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 5 फरवरी की शाम 6 बजे से 7 फरवरी को मतदान प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा।
आदेश के अनुसार, पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। मतदान केंद्रों में मोबाइल फोन ले जाने और फोटो खींचने पर भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा, मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में हथियार, अनधिकृत वाहनों और चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध रहेगा।
शनिवार को मतदान होने के कारण जिले में साप्ताहिक बाजार बंद रखने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
