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बैंकिंग शिकायतों पर जिला अग्रणी बैंक की अपील, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने बताई आधिकारिक निवारण प्रक्रिया

जालना/कादरी हुसैन

जालना जिले में हाल के दिनों में बैंकिंग लेन-देन से जुड़ी शिकायतों, गलतफहमियों और कुछ अप्रिय घटनाओं के मद्देनज़र जिला अग्रणी बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र (लीड बैंक सेल, जालना) की ओर से नागरिकों के लिए स्पष्ट और आधिकारिक जानकारी जारी की गई है। प्रेस नोट के माध्यम से बैंक ने बैंकिंग शिकायत निवारण की विधिवत प्रक्रिया अपनाने की अपील की है।

प्रेस नोट में कहा गया है कि किसी भी बैंकिंग लेन-देन से संबंधित समस्या होने पर शिकायतकर्ता को सबसे पहले संबंधित बैंक की आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली (Internal Grievance Redressal Mechanism) के तहत शिकायत दर्ज करानी चाहिए। प्रत्येक बैंक शाखा परिसर में इस प्रणाली तथा भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बैंकिंग लोकपाल से संबंधित जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित रहती है।

यदि बैंक में शिकायत दर्ज कराने के 30 दिनों के भीतर संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता, तो नागरिक सीधे RBI की एकीकृत बैंकिंग लोकपाल प्रणाली के अंतर्गत शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए जिला प्रशासन या किसी अन्य सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है।

RBI बैंकिंग लोकपाल योजना के तहत एटीएम लेन-देन, खाते से गलत कटौती, ऋण व ब्याज दर से जुड़े मामले, केवाईसी संबंधी समस्याएं, डिजिटल धोखाधड़ी, सेवा शुल्क, पेंशन एवं बीमा से जुड़ी शिकायतों का निवारण किया जाता है। इस प्रणाली को बैंकों के विरुद्ध आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई करने तथा शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति/मुआवजा दिलाने का अधिकार भी प्राप्त है।

नागरिक निम्न माध्यमों से सीधे शिकायत दर्ज कर सकते हैं—
RBI Complaint Management System (CMS) पोर्टल: https://cms.rbi.org.in
ई-मेल: crpc@rbi.org.in

प्रेस नोट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि RBI की शिकायत निवारण सेवा पूर्णतः निःशुल्क, ऑनलाइन और पारदर्शी है तथा शिकायत की स्थिति का ऑनलाइन ही ट्रैक किया जा सकता है।

जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक मंगेश केदार ने नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों या गलतफहमियों के आधार पर आंदोलन का रास्ता अपनाने के बजाय, कानून द्वारा उपलब्ध आधिकारिक शिकायत निवारण प्रणालियों का ही उपयोग करें।

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