ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: शेष जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों पर लगाई रोक

खासदार टाईम्स वृत्तसेवा
महाराष्ट्र में स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनावों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण से जुड़े मुद्दे पर सुनवाई करते हुए राज्य में शेष जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव कराने पर रोक लगा दी है।
राज्य में अब तक 12 जिला परिषद और 125 पंचायत समितियों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। हालांकि, बाकी बची स्थानीय निकायों की चुनाव प्रक्रिया फिलहाल ठप हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब तक आरक्षण 50 प्रतिशत की सीमा से संबंधित कानूनी प्रक्रिया और आवश्यक सुधार पूरे नहीं होते, तब तक आगे के चुनाव नहीं कराए जा सकते।
ओबीसी आरक्षण को लेकर लंबे समय से विवाद जारी है और इसी मामले में याचिका दायर की गई थी। अदालत ने कहा कि संवैधानिक प्रावधानों और तय सीमा का पालन अनिवार्य है, इसलिए पहले आरक्षण से जुड़ी स्थिति स्पष्ट की जाए।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। कई जिलों में चुनाव की तैयारी कर रहे राजनीतिक दलों और कार्यकर्ताओं को बड़ा झटका लगा है। अब राज्य सरकार को आरक्षण संबंधी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर चुनाव का मार्ग प्रशस्त करना होगा।
