मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक गुटखा जब्त, स्थानीय अपराध शाखा की कार्रवाई में एक आरोपी गिरफ्तार

जालना | कादरी हुसैन
जालना जिले में अवैध गुटखा बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक तेघबीर सिंह संधू ने स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक पंकज जाधव को दिए थे। इसके अनुसार स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक ने अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अवैध गुटखा बिक्री करने वालों की जानकारी जुटाकर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।
इसी क्रम में 7 जुलाई 2026 को स्थानीय अपराध शाखा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को एक गुप्त सूचना मिली कि नाव्हा की ओर से जालना शहर की तरफ एक व्यक्ति लोडिंग वाहन में मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक एवं महाराष्ट्र में प्रतिबंधित गुटखा लेकर जा रहा है।
सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने नाव्हा चौफुली पर घेराबंदी कर संदिग्ध लोडिंग वाहन को रोका। पूछताछ के दौरान चालक ने अपना नाम महेबूब खाजा शेख (31 वर्ष) निवासी आक्सा मस्जिद के पास, बालाजी नगर, जालना बताया।
वाहन क्रमांक MH-21-BH-7400 की तलाशी लेने पर उसमें महाराष्ट्र राज्य में प्रतिबंधित राजनिवास पान मसाला तथा केएन-01 जाफरानी जर्दा बरामद हुआ। जब्त किए गए प्रतिबंधित गुटखे की कीमत 8,85,600 रुपये तथा लोडिंग वाहन की कीमत 2,50,000 रुपये है। इस प्रकार कुल 11,35,600 रुपये का मुद्देमाल जब्त किया गया।
इस मामले में आरोपी के विरुद्ध सदर बाजार पुलिस थाना में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक तेघबीर सिंह संधू, अपर पुलिस अधीक्षक विक्रम साळी तथा उपविभागीय पुलिस अधिकारी अनंत कुलकर्णी के मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक पंकज जाधव, सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन खामगळ, पुलिस उपनिरीक्षक राजेंद्र वाघ तथा स्थानीय अपराध शाखा के कर्मचारी रमेश राठोड, प्रभाकर वाघ, इरशाद पटेल, सतीश श्रीवास, सोपान क्षीरसागर और चालक अशोक जाधव ने संयुक्त रूप से अंजाम दी।
