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महाराष्ट्र में मिलावटी मसालों पर FDA की बड़ी कार्रवाई, 19.70 करोड़ रुपये का माल जब्त; 84 लाइसेंस निलंबित

औरंगाबाद • खासदार टाईम्स वृत्तसेवा 

महाराष्ट्र में त्योहारी सीजन के दौरान मसालों की बढ़ती मांग के बीच खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने मिलावटी और असुरक्षित मसालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। 1 अप्रैल से 29 अक्टूबर 2026 तक राज्यभर में करीब 19.70 करोड़ रुपये कीमत का मसालों का भंडार जब्त किया गया है। वहीं, खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन और अस्वच्छ परिस्थितियों में कारोबार करने के मामले में 84 खाद्य व्यवसाय लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। इस कार्रवाई में औरंगाबाद विभाग सबसे आगे रहा है।

दिवाली के मद्देनजर FDA ने विशेष जांच अभियान चलाया। 23 से 29 अक्टूबर के बीच महज सात दिनों में राज्यभर के 1,057 प्रतिष्ठानों की जांच की गई। इस दौरान 13.60 करोड़ रुपये कीमत का मसालों का भंडार जब्त किया गया, जबकि नियमों का उल्लंघन करने पर 72 लाइसेंस निलंबित किए गए। इससे स्पष्ट है कि त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है।

राज्य के सातों विभागों में की गई कार्रवाई में औरंगाबाद विभाग पहले स्थान पर रहा। यहां सबसे अधिक करीब 6.43 करोड़ रुपये का मसाला भंडार जब्त किया गया। पुणे विभाग में 3.99 करोड़ रुपये और कोंकण विभाग में 3.19 करोड़ रुपये कीमत का मसाला जब्त किया गया। लाइसेंस निलंबन के मामले में भी औरंगाबाद विभाग पहले स्थान पर रहा, जहां 27 लाइसेंस निलंबित किए गए।

FDA ने जांच के दौरान कुल 11,963.87 क्विंटल वजन का मसाला भंडार जब्त किया। इसके अलावा प्रयोगशाला में जांच के लिए 1,616 नमूने एकत्र किए गए। इनमें से नौ नमूने घटिया गुणवत्ता के, छह नमूने खाने के लिए असुरक्षित और 18 नमूने गलत लेबलिंग वाले पाए गए। शेष 1,053 नमूनों की जांच रिपोर्ट अभी लंबित है। रिपोर्ट मिलने के बाद प्रशासन की ओर से आगे भी कार्रवाई किए जाने की संभावना है।

FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे के नेतृत्व में विभाग ने मसालों की बिक्री को लेकर कड़े कदम उठाए हैं। खाद्य कारोबारियों के लिए कच्चे माल का पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य किया गया है। साथ ही खुले में मसालों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है।

नियमों का उल्लंघन करने के मामलों में 13 न्यायालयीन प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा एक मामले में न्यायालयीन कार्रवाई शुरू हुई है, जबकि चार मामलों का जुर्माना वसूल कर निपटारा किया गया है। अब तक कुल 1.47 लाख रुपये का जुर्माना वसूला जा चुका है।

ग्राहक बरतें ये सावधानियां

FDA ने नागरिकों से खुले में बिकने वाले या बिना लेबल वाले मसाले नहीं खरीदने की अपील की है। मसालों के पैकेट खरीदते समय उस पर दर्ज बैच नंबर और ‘बेस्ट बिफोर’ तारीख की जांच अवश्य करें। यदि कोई उत्पाद संदिग्ध लगे तो FDA के टोल फ्री नंबर 1800-222-365 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

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