बहराइच हिंसा: आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई पर नया मोड़, मामला पहुंचा मानवाधिकार आयोग
बहराइच हिंसा के आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई पर नया मोड़ आ गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील डॉ. गजेंद्र सिंह यादव ने मानवाधिकार आयोग में याचिका दाखिल की है, जिसमें उन्होंने आरोपियों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई रोकने की मांग की है। वकील का दावा है कि यह कार्रवाई मानवाधिकारों का उल्लंघन है और आरोपियों को बिना सुनवाई के उनके मौलिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है।
हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद समेत 23 आरोपियों के घरों पर राजस्व विभाग द्वारा अतिक्रमण के आरोप में नोटिस चस्पा किया गया है। नोटिस के अनुसार, यदि दो दिनों के भीतर जवाब नहीं दिया गया तो मकानों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और लोग अपने घर खाली करने लगे हैं।
वकील ने यह भी कहा कि यदि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होनी है, तो पूरे कस्बे में होनी चाहिए, न कि केवल हिंसा के आरोपियों के मकानों पर। उन्होंने इस कार्रवाई को संविधान में मिले नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन बताया और मांग की कि दोषसिद्धि या उचित प्रक्रिया पूरी होने तक मकानों को गिराने पर रोक लगाई जाए।