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वक्फ संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी, नया कानून ‘उम्मीद अधिनियम’ नाम से देशभर में लागू

नई दिल्ली | केंद्र सरकार द्वारा पारित वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है, जिसके साथ ही यह कानून पूरे देश में प्रभावी हो गया है। गजट अधिसूचना जारी होने के बाद अब वक्फ अधिनियम, 1995 का नाम बदलकर “यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, इम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट (उम्मीद) अधिनियम, 1995” रख दिया गया है।

इस विधेयक के माध्यम से सरकार ने वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग, अतिक्रमण और पारदर्शिता की कमी को दूर करने का दावा किया है। कानून के अनुसार वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम और महिला सदस्यों की नियुक्ति, संपत्तियों का डिजिटलीकरण, कलेक्टर को सर्वेक्षण का अधिकार और ट्रिब्यूनल के फैसलों के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील की अनुमति जैसे बदलाव शामिल किए गए हैं।

सरकार का कहना है कि यह कानून विशेष रूप से गरीब, पसमांदा मुसलमानों और मुस्लिम महिलाओं के कल्याण के लिए कारगर साबित होगा। हालांकि, विपक्षी दलों और कई मुस्लिम संगठनों ने इसे संविधान विरोधी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद द्वारा इस पर आपत्ति जताई गई है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों की संख्या तीन से अधिक नहीं होगी और बहुमत मुसलमानों का ही रहेगा। विधेयक को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब देशभर में इसका प्रभाव देखा जाएगा।

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