पुणे रेप केस: वकील ने दी ‘आपसी सहमति’ की दलील, पुलिस ने खारिज किया दावा

पुणे: स्वारगेट डिपो में खड़ी राज्य परिवहन की बस में 26 वर्षीय महिला से बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार दत्तात्रेय रामदास गाडे (37) को शुक्रवार को अदालत ने 12 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।
अदालत में आरोपी के वकील ने किया बचाव
आरोपी के वकील वाजिद खान ने अदालत में दावा किया कि यह घटना सुबह 5:45 बजे की है और पीड़िता यदि चाहती तो चिल्लाकर मदद मांग सकती थी। उन्होंने कहा कि यह बलात्कार का मामला नहीं है, बल्कि आपसी सहमति से संबंध बने थे।
वकील ने आगे तर्क दिया कि गाडे के खिलाफ पहले कोई बलात्कार का मामला दर्ज नहीं हुआ है, हालांकि उस पर चोरी के कुछ मामले जरूर हैं, लेकिन वे भी साबित नहीं हुए हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि आरोपी को मीडिया ट्रायल का सामना करना पड़ रहा है और यह मामला अलग तरीके से पेश किया जा रहा है।
ड्रोन और खोजी श्वान की मदद से आरोपी की गिरफ्तारी
पुलिस के मुताबिक, आरोपी गाडे ने मंगलवार सुबह महिला को बातों में उलझाया और उसे ‘दीदी’ कहकर भरोसे में लिया। इसके बाद वह महिला को स्वारगेट डिपो में खड़ी ‘शिव शाही’ बस के अंदर ले गया और वहां बलात्कार किया।
घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था, जिसे पकड़ने के लिए ड्रोन और खोजी श्वान की मदद से पुणे जिले की शिरूर तहसील में आधी रात को तलाश अभियान चलाया गया। अंततः पुलिस ने उसे धान के खेत से गिरफ्तार किया और भारी सुरक्षा के बीच पुणे सत्र न्यायालय में पेश किया।
पुलिस ने 14 दिन की हिरासत मांगी
अदालत में पेशी के दौरान पुलिस ने गाडे की 14 दिनों की हिरासत मांगी थी, लेकिन सुनवाई के बाद न्यायालय ने उसे 12 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। इस मामले की आगे की जांच जारी है।