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सुप्रीम कोर्ट का अल्टीमेटम: जनवरी 2026 तक टलेंगे या तय समय पर होंगे महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव?

नई दिल्ली/मुंबई

सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई के दौरान राज्य चुनाव आयोग को सख्त शब्दों में आदेश दिए गए। अदालत ने स्पष्ट कहा कि “31 जनवरी 2026 तक चुनाव कराना अनिवार्य है।” इस फैसले के बाद अब जिल्हा परिषद, महानगरपालिका और पंचायत समितियों के चुनाव अगले चार महीनों के भीतर होंगे।

पहले दिए आदेश का उल्लंघन
इससे पहले मई महीने में सुप्रीम कोर्ट ने चार महीने के भीतर चुनाव कराने का आदेश दिया था। लेकिन राज्य सरकार और चुनाव आयोग ने बारिश, ओबीसी आरक्षण का फैसला और अन्य कारण बताते हुए इसमें देरी की। इस देरी पर अदालत ने नाराजगी जताई और आयोग की ओर से दिए गए कारणों को नामंजूर कर दिया।

Elections 2025 | सुप्रीम कोर्ट के विशेष निर्देश:

  • 31 अक्टूबर 2025 तक प्रभाग (वार्ड) रचना पूरी करनी होगी।
  • नवंबर 2025 तक EVM की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।
  • बोर्ड परीक्षा और स्टाफ की कमी जैसे कारण स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

जिल्हा परिषद अध्यक्ष पद का आरक्षण घोषित
कुछ दिन पहले चुनाव आयोग ने 34 जिल्हा परिषदों के अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण घोषित किया था।

  • सामान्य गट: रायगढ़, नाशिक, जलगांव, पुणे, औरंगाबाद, बुलढाणा, यवतमाळ
  • सामान्य महिला गट: ठाणे, कोल्हापुर, सांगली, लातूर, अमरावती, गडचिरोली
  • पुरुष मागास गट: सोलापुर, हिंगोली, नागपुर, भंडारा
  • महिला मागास गट: रत्नागिरी, धुले, सातारा, जालना, नांदेड

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