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औरंगाबाद में ईद से पहले अतिक्रमण पर सख्ती, सड़क किनारे हाथगाड़ी कारोबार पर रोक

औरंगाबाद/प्रतिनिधि 

हर साल पवित्र रमज़ान महीने में ईद की खरीदारी के दौरान हाथगाड़ी पर छोटे-मोटे सामान बेचने वाले विक्रेता 20 रोज़ों के बाद अपना कारोबार शुरू करते थे। लेकिन इस साल शहागंज और सिटी चौक क्षेत्र में उन्हें सड़क पर कारोबार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस कारण कई विक्रेताओं के सामने रोज़गार का संकट खड़ा होने की चर्चा आज नगर निगम के अतिक्रमण विभाग की कार्रवाई के दौरान व्यापारियों के बीच होती रही।

सड़क पर बढ़ती भीड़ और यातायात में बाधा को देखते हुए नगर निगम प्रशासन और यातायात पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई शुरू की है। आज नगर निगम के वाहन से माइक के माध्यम से हॉकर और छोटे व्यापारियों को चेतावनी दी गई कि यदि कल से सड़क पर हाथगाड़ी, टेबल, काउंटर या बिक्री का सामान पाया गया तो उसे तुरंत जब्त कर लिया जाएगा और जब्त किया गया सामान वापस नहीं किया जाएगा।

कार्रवाई के डर से कई हॉकर अपनी हाथगाड़ियां लेकर गलियों की ओर लौटते दिखाई दिए। फिलहाल हॉकर ज़ोन निर्धारित नहीं होने के कारण उन्हें गलियों और मोहल्लों में घूम-घूमकर सामान बेचने की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है।

नगर निगम की टीम ने दुकानदारों को भी निर्देश दिया कि वे सड़क या दुकान के बाहर लगाए गए काउंटर और सामान हटा लें तथा शटर के अंदर ही सामान रखें। प्रशासन ने कहा कि यातायात में किसी भी प्रकार की बाधा न हो, इसके लिए आज समझाया जा रहा है और कल से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जब्त किया गया सामान वापस नहीं किया जाएगा।

पथक प्रमुख संजय सुरडकर के नेतृत्व में टीम ने शहागंज, गांधी पुतला से सिटी चौक तक के रास्ते पर दुकानदारों और विक्रेताओं को माइक से सूचना दी। प्रशासन का कहना है कि बेतरतीब हाथगाड़ियों के कारण ईद की खरीदारी के लिए आने वाले ग्राहकों को परेशानी होती है। इसलिए यह कदम उठाया जा रहा है ताकि लोग अपने परिवार के साथ बिना किसी यातायात बाधा के आराम से खरीदारी कर सकें।

प्रशासन के अनुसार शहर में आने वाले कुछ महीनों में हॉकर ज़ोन विकसित किए जाएंगे, जिससे विक्रेताओं को भी सुविधाएं मिल सकेंगी और ग्राहकों को पैदल चलने के लिए पर्याप्त जगह मिल पाएगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि कल से सड़क पर हॉकर द्वारा व्यवसाय करते पाए जाने पर सामान जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

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