औरंगाबाद: होटल अमरप्रीत पर FDA की बड़ी कार्रवाई, खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित

औरंगाबाद • खासदार टाईम्स वृत्तसेवा
शहर के जालना रोड स्थित प्रसिद्ध होटल अमरप्रीत को लेकर खाद्य सुरक्षा से जुड़ी गंभीर जानकारी सामने आई है। राज्यभर में चल रही खाद्य सुरक्षा जांच के तहत अन्न एवं औषधि प्रशासन (FDA) की टीम ने होटल पर कार्रवाई की। जांच के दौरान कथित तौर पर खराब और सड़े हुए खाद्य पदार्थ, मुदतबाह्य सामग्री तथा खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री को लेकर गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद होटल का खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
प्रशासन की कार्रवाई के अनुसार, होटल में ग्राहकों को परोसे जाने वाले कुछ खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री को लेकर भी सवाल उठे हैं। जांच में मेनू में ‘बटर’ के नाम से उल्लेखित व्यंजनों, जिनमें बटर चिकन, बटर तंदूरी रोटी और विभिन्न ग्रेवी शामिल हैं, में असली मक्खन के बजाय बिना लेबल वाली ‘मार्गरीन’ के इस्तेमाल का संदेह सामने आया है। इस संबंध में खाद्य प्रशासन द्वारा आगे की जांच की जा रही है।
जांच में सड़ी सब्जियां और मुदतबाह्य खाद्य सामग्री मिली
FDA की टीम ने होटल के चिलिंग सेंटर और स्टोर रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान कथित तौर पर खीरा, शिमला मिर्च, फूलगोभी और पत्तागोभी जैसी खराब एवं सड़ी हुई सब्जियों का स्टॉक पाया गया।
इसके अलावा खराब हो चुके मशरूम और ग्राहकों के लिए पिज्जा तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले मुदतबाह्य पिज्जा बेस का भी पता चलने की जानकारी सामने आई है।
किचन में गंदगी, FIFO प्रणाली के पालन पर भी सवाल
निरीक्षण के दौरान होटल के किचन में स्वच्छता व्यवस्था को लेकर भी गंभीर कमियां पाए जाने की बात कही गई है। किचन में कथित तौर पर गंदा पानी जमा था और कूड़ेदान खुले पाए गए।
खाद्य सामग्री के सुरक्षित भंडारण के लिए महत्वपूर्ण ‘फर्स्ट इन, फर्स्ट आउट’ यानी FIFO प्रणाली का उचित तरीके से पालन नहीं किए जाने की बात भी जांच में सामने आई है। इस व्यवस्था के तहत पहले खरीदी गई खाद्य सामग्री का इस्तेमाल पहले किया जाना आवश्यक होता है, ताकि सामग्री के खराब होने की संभावना कम हो।
होटल को खाद्य कारोबार तत्काल बंद करने के निर्देश
खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए अन्न एवं औषधि प्रशासन ने होटल अमरप्रीत का खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिया है। साथ ही निलंबन अवधि के दौरान होटल को खाद्य पदार्थों का उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, बिक्री अथवा ग्राहकों को खाद्य सेवा उपलब्ध नहीं कराने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि निलंबन के बावजूद यदि होटल में खाद्य कारोबार जारी रखा गया तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
होटल अमरप्रीत शहर के जालना रोड क्षेत्र में लंबे समय से संचालित प्रतिष्ठित होटल के रूप में जाना जाता है। ऐसे में खाद्य प्रशासन की इस कार्रवाई से होटल कारोबारियों के बीच भी चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, सामने आए आरोपों और खाद्य सुरक्षा संबंधी अनियमितताओं पर अंतिम स्थिति प्रशासन की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।
