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स्नातक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव; आदर्श आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

औरंगाबाद • खासदार टाईम्स वृत्तसेवा 

औरंगाबाद विभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव-2026 का कार्यक्रम घोषित होने के बाद 22 सितंबर से चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक जिले में आदर्श आचार संहिता लागू है। चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण, भयमुक्त और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए कानून-व्यवस्था तथा आवश्यक सुरक्षा उपायों की प्रभावी रूप से लागू करने के आदेश जिलाधिकारी तथा सहायक चुनाव निर्णय अधिकारी विनय गौड़ा जी. सी. ने दिए हैं।

ध्वनि विस्तारक के उपयोग पर प्रतिबंध

चुनाव आचार संहिता की अवधि में पुलिस अधिकारियों की अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। सुबह 6 बजे से पहले और रात 10 बजे के बाद किसी भी चलित वाहन या किसी भी क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और अन्य संबंधित व्यक्तियों को निर्धारित स्थानों पर ही ध्वनि विस्तारक का उपयोग करना होगा। इसके लिए अनुमति लेना और इसकी जानकारी चुनाव निर्णय अधिकारी को देना आवश्यक होगा। यह आदेश 31 अक्टूबर तक लागू रहेगा।

पोस्टर और बैनर लगाने पर प्रतिबंध

चुनाव आचार संहिता की अवधि में सार्वजनिक इमारतों, सार्वजनिक सड़कों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर किसी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधियों द्वारा राजनीतिक बैनर, पोस्टर, कटआउट, पेंटिंग, होर्डिंग आदि इस प्रकार लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे दुर्घटना होने की आशंका हो या सार्वजनिक सुरक्षा प्रभावित हो।

वाहनों पर नारे लिखने और झंडे लगाने पर प्रतिबंध

सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना ऑटो रिक्शा, टेम्पो, साइकिल रिक्शा, साइकिल तथा अन्य वाहनों पर राजनीतिक दल के चुनाव चिह्न, झंडे या नारे लिखने अथवा लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश के अनुसार ये प्रतिबंध 31 अक्टूबर तक लागू रहेंगे।

मुद्रकों पर भी प्रतिबंध

चुनाव आचार संहिता की अवधि में मुद्रणालयों और प्रकाशकों द्वारा नमूना मतपत्र छापते समय अन्य उम्मीदवारों के नाम तथा उन्हें आवंटित चुनाव चिह्न छापने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा नमूना मतपत्र के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कागज तथा निर्धारित आकार का ही उपयोग करना आवश्यक होगा।

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