उत्तराखंड में UCC पर जनहित याचिका, लिव-इन रिलेशनशिप प्रावधानों को दी गई चुनौती

नैनीताल: उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के तहत लागू किए गए नए नियमों पर नैनीताल हाईकोर्ट में आज जनहित याचिका पर सुनवाई होगी। इस याचिका को बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई और उनके साथी ने दाखिल किया है। खासतौर पर लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े प्रावधानों को चुनौती दी गई है।
उत्तराखंड: पहला राज्य जिसने लागू किया UCC
उत्तराखंड सरकार ने 27 जनवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया था। यह शादी, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े मामलों के लिए अलग कानून प्रदान करता है। UCC लागू होने के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कानून राज्य में अब प्रभावी नहीं रहेंगे।
UCC पोर्टल लॉन्च और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा
राज्य सरकार ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया है। अब शादी और लिव-इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन एक महीने के भीतर ऑनलाइन किए जा सकेंगे। रजिस्ट्रेशन न करवाने या गलत जानकारी देने पर तीन महीने की जेल और 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है।
लिव-इन रिलेशनशिप के नए प्रावधान
- लिव-इन रिलेशनशिप खत्म करने के लिए दोनों या कोई एक साथी आवेदन कर सकता है।
- महिला के गर्भवती होने पर बच्चे के जन्म के 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा।
- ऐसे बच्चों को भी सभी अधिकार प्राप्त होंगे।
सरकार द्वारा विशेषज्ञ समिति की सलाह के बाद ही इन नियमों को लागू किया गया। अब नैनीताल हाईकोर्ट का फैसला इस मामले में अहम साबित होगा।