धाड पुलिस स्टेशन क्षेत्र के दो आरोपियों को बुलढाणा जिले से दो साल के लिए तड़ीपार

धाड | आबिद लाला
बुलढाणा जिले के धाड पुलिस स्टेशन की सीमा में अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने दो आरोपियों के खिलाफ तड़ीपार की कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 55(1) के तहत यह कार्रवाई की गई।
पुलिस के अनुसार, दत्तात्रय उर्फ उमेश दीपक चिचोले (28), जिसे टोली प्रमुख बताया गया है, तथा प्रभाकर दामोदर वैद्य (28), दोनों निवासी धाड, तहसील धाड, जिला बुलढाणा के खिलाफ विभिन्न अपराध दर्ज हैं। इनकी आपराधिक गतिविधियों के कारण क्षेत्र में भय का माहौल बनने और आम नागरिकों की शांति एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए तड़ीपार प्रस्ताव तैयार किया गया था।
प्रस्ताव के अनुसार दोनों आरोपियों को बुलढाणा जिले की सीमा से दो वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित करने का आदेश जारी किया गया है। यह कार्रवाई 9 अगस्त 2026 से प्रभावी होगी।
पुलिस के मुताबिक, आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामलों और पूर्व में की गई कार्रवाई के बावजूद उनकी गतिविधियों में अपेक्षित सुधार नहीं आया था। उनके आपराधिक व्यवहार से आम नागरिकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने यह कदम उठाया।
धाड पुलिस स्टेशन ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में अपराध करने वाले तथा कानून-व्यवस्था भंग करने वाले तत्वों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। जरूरत पड़ने पर ऐसे आरोपियों के विरुद्ध महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी।
यह कार्रवाई बुलढाणा के पुलिस अधीक्षक निलेश तांबे, अपर पुलिस अधीक्षक अमोल गायकवाड तथा उपविभागीय पुलिस अधिकारी प्रदीप पाटील के मार्गदर्शन में धाड पुलिस स्टेशन के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा की गई।
