जालना : प्रतिबंधित नशीली दवा की गोलियां बेचने वाला अंतरजिला गिरोह गिरफ्तार
आरोपियों के कब्जे से 19,800 रुपये कीमत की 6,600 नशीली गोलियों का अवैध भंडार जब्त; जालना स्थानीय अपराध शाखा की कार्रवाई

जालना | कादरी हुसैन
मानव स्वास्थ्य के लिए घातक तथा एनडीपीएस अधिनियम के तहत प्रतिबंधित नशीली दवा Alprazolam Tablets IP ALPRAZEP 0.5 की गोलियां (बटन गोलियां) अवैध रूप से बेचने वाले अंतरजिला गिरोह का जालना स्थानीय अपराध शाखा ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 6,600 गोलियां, जिसकी कीमत 19,800 रुपये है, बरामद की हैं।
जालना पुलिस ने वर्ष 2026 में मादक पदार्थों का सेवन करने तथा मादक पदार्थ रखने वाले व्यक्तियों के खिलाफ अब तक 38 मामले दर्ज कर कुल 16,60,422 रुपये कीमत का मुद्देमाल जब्त किया है।
जालना जिले में मानव स्वास्थ्य के लिए घातक तथा एनडीपीएस घटक के तहत प्रतिबंधित नशीली दवाओं और टैबलेट (बटन गोलियां) की बिक्री करने वाले लोगों की जानकारी जुटाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक श्री तेघबीर सिंह संधू ने स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक श्री पंकज जाधव और उनकी टीम को दिए थे।
इसी क्रम में 27 अगस्त 2026 को स्थानीय अपराध शाखा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जानकारी मिली कि लक्कड़कोट परिसर में एक व्यक्ति Alprazolam Tablets IP ALPRAZEP 0.5 की गोलियों के पैकेट अवैध रूप से अपने कब्जे में रखे हुए है।
सूचना के आधार पर स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने छापा मारकर आरोपी जफर अहमद खान मंजूर अहमद खान (75 वर्ष), निवासी कारंजा रोड, कटकटपुरा, बीड, जिला बीड को हिरासत में लिया। उसके कब्जे से ALPRAZEP 0.5 कंपनी की 6,600 गोलियां, कुल कीमत 19,800 रुपये, 11 बॉक्स में बरामद किए गए।
इस मामले में सदर बाजार पुलिस थाने, जालना में गु.र.क्र. 693/2026, धारा 123, 278 भारतीय न्याय संहिता (भा.न्या.सं.) तथा धारा 8(क), 22(अ) NDPS Act के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच पुलिस उपनिरीक्षक राजेंद्र वाघ, स्थानीय अपराध शाखा, जालना को सौंपी गई।
मामले की जांच के दौरान इन नशीली गोलियों की आपूर्ति करने वाली श्रृंखला से जुड़े आरोपियों की जानकारी सामने आई। जांच के आधार पर पुलिस ने आरोपी सय्यद युसुफ अली सय्यद अली (44 वर्ष), निवासी रांजणी, तहसील घनसावंगी, जिला जालना, को रांजणी से तथा शिवप्रसाद संतोष बडदमकर (22 वर्ष), निवासी सुंद्राईनगर, उघडा महादेव मंदिर के पास, परभणी और शेख अलीम शेख इस्माईल (27 वर्ष), निवासी अपना कॉर्नर, शालीमार, परभणी को परभणी शहर से हिरासत में लिया।
पुलिस ने तीनों आरोपियों से मामले के संबंध में पूछताछ की। पूछताछ के दौरान अपराध में उनकी संलिप्तता सामने आने के बाद चारों आरोपियों को मामले में गिरफ्तार किया गया।
सभी आरोपियों को पुलिस कस्टडी रिमांड के साथ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय ने आरोपियों को 1 सितंबर 2026 तक पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर किया है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है तथा नशीली गोलियों की आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े अन्य लोगों के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है।
पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की कार्रवाई
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक श्री तेघबीर सिंह संधू, अपर पुलिस अधीक्षक श्री विक्रम साळी तथा उपविभागीय पुलिस अधिकारी जालना श्री अनंत कुलकर्णी के मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक श्री पंकज जाधव, सहायक पुलिस निरीक्षक श्री सचिन खामगळ, पुलिस उपनिरीक्षक श्री राजेंद्र वाघ, सफौ. सॅम्युअल कांबळे, पुलिस कर्मचारी रमेश राठोड, रुस्तुम जैवाळ, विजय डिक्कर, प्रभाकर वाघ, इरशाद पटेल, अक्रूर धांडगे, प्रदीप करतारे, चालक गणपत पवार, सुनील पवार और अशोक जाधवर ने की।
