Breaking NewsMadhya Pradesh

सिहोरा में हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के की शादी का विवाद: बंद का ऐलान, हाई कोर्ट में सुनवाई

इंदौर की एक हिंदू लड़की और जबलपुर के मुस्लिम लड़के की शादी को लेकर सिहोरा कस्बे में तनाव बढ़ गया है। हिंदूवादी संगठनों ने इस शादी के विरोध में आज सिहोरा में बंद का ऐलान किया है, जिसका लोगों ने मौन समर्थन किया। इस विरोध प्रदर्शन के चलते आज पूरे दिन कस्बे में व्यापारिक गतिविधियाँ ठप रहीं।

लड़की का वीडियो और विरोध

इस बीच, लड़की ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया, जिसमें उसने अपनी शादी को लेकर बाहरी दबाव बनाने के प्रयासों पर विरोध जताया। उसने कहा कि यह उसका निजी मामला है और इसमें कोई जबरदस्ती दखल नहीं दे सकता। लड़की ने चेतावनी दी कि यदि उसे कुछ होता है, तो जिम्मेदार वे संगठन होंगे जो इस मामले को बढ़ावा दे रहे हैं।

हाई कोर्ट में अर्जेंट सुनवाई

आज, युवक और युवती मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पहुंचे, जहां इस मामले पर अर्जेंट सुनवाई हुई। दोनों ने अदालत से राज्य सुरक्षा की मांग की। सुनवाई जस्टिस विशाल धगट की कोर्ट में हुई, जिसमें अदालत ने कोर्ट परिसर में मौजूद अन्य वकीलों को बाहर जाने के लिए कहा। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि सुनवाई की बातचीत की जानकारी बाहर किसी को न दी जाए।

हाई कोर्ट का आदेश

सुनवाई के बाद, हाई कोर्ट ने युवती को 15 दिन के लिए महिला सुधार गृह भेजने का आदेश दिया। जबकि लड़के को अपने घर जाने की अनुमति दे दी गई है। युवती के माता-पिता भी हाई कोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने गुजारिश की कि उनकी लड़की से बातचीत करवाई जाए। उन्होंने कहा कि अगर उनकी बेटी को शादी करनी है, तो बेशक कर दे, लेकिन एक बार पहले उनसे बात तो करे।

तनावपूर्ण स्थिति

यह मामला न केवल स्थानीय समुदाय में तनाव पैदा कर रहा है, बल्कि धार्मिक और सामाजिक संगठनों के बीच भी विभाजन की स्थिति पैदा कर रहा है। सिहोरा में चल रहे विरोध प्रदर्शनों ने इस मुद्दे को और भी गंभीर बना दिया है। पुलिस और प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की कोशिश की है।

इस घटना ने मध्य प्रदेश में अंतर-धार्मिक विवाहों को लेकर जारी बहस को फिर से जीवित कर दिया है। समाज के विभिन्न वर्गों से प्रतिक्रिया मिल रही है, और यह देखना होगा कि उच्च न्यायालय इस मामले में आगे क्या निर्णय लेता है।

खासदार टाइम्स

खासदार टाईम्स {निडर, निष्पक्ष, प्रखर समाचार, खासदार की तलवार, अन्याय पे प्रहार!} हिंदी/मराठी न्यूज पेपर, डिजिटल न्यूज पोर्टल/चैनल) RNI No. MAHBIL/2011/37356 संपादक - खान एजाज़ अहमद, कार्यकारी संपादक – सय्यद फेरोज़ आशिक

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button