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जालना में सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमण करना पड़ा भारी, फल-फ्रूट व कपड़ों की गाड़ियों पर सख्त कार्रवाई, तीन के खिलाफ एफआईआर

जालना / कादरी हुसैन

जालना शहर के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक पर सार्वजनिक सड़क पर अवैध अतिक्रमण कर यातायात बाधित करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। वीर सावरकर चौक से मोती मस्जिद तक फल-फ्रूट और कपड़ों की गाड़ियां लगाकर रास्ता घेरने तथा भारी भीड़ जमा करने के मामले में जालना शहर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है।

पुलिस ने इस प्रकरण में एफआईआर क्रमांक 0027/2026 भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 और 272 के तहत तीन व्यक्तियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है। शिकायत जालना महानगरपालिका के अतिक्रमण निर्मूलन पथक प्रमुख एवं अनाधिकृत बांधकाम/इमारत निरीक्षक बी.सी. राठोड (उम्र 52 वर्ष) ने दर्ज कराई है।

शिकायत के अनुसार 12 जनवरी 2026 को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे के बीच वीर सावरकर चौक से मोती मस्जिद के मध्य सार्वजनिक सड़क पर आरोपियों ने फल-फ्रूट और कपड़ों की गाड़ियां लगाकर अवैध अतिक्रमण किया। इससे आम नागरिकों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई और यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई।

प्रशासन की ओर से पहले ही जिलाधिकारी के निर्देशानुसार श्रमदान अभियान के दौरान सभी फल विक्रेताओं और सड़क किनारे गाड़ियां लगाने वालों को स्पष्ट चेतावनी दी गई थी कि सार्वजनिक मार्ग पर अतिक्रमण न करें। इसके बावजूद संबंधित व्यक्तियों ने बार-बार समझाने और चेतावनी देने के बाद भी आदेशों की अनदेखी की।

लगातार मिल रही शिकायतों और बढ़ती यातायात समस्या को गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त आयुक्त अर्जुन गिराम, उपायुक्त नंदा गायकवाड़ और सहायक आयुक्त सुप्रिया चव्हाण के नेतृत्व में अतिक्रमण निर्मूलन पथक ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और संबंधितों के खिलाफ पुलिस में अपराध दर्ज कराया।

एफआईआर में आरोपी के रूप में सरदार (उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी भोकरदन नाका, जालना), सुरेश (उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी तुलजाभवानी नगर, जालना) और एक अन्य लगभग 40 वर्षीय व्यक्ति का उल्लेख है, जिसकी पहचान फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है। इस पूरी कार्रवाई में अतिक्रमण निर्मूलन पथक प्रमुख बी.सी. राठोड के साथ सहायक पथक प्रमुख शामसन कसबे की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही।

नगरपालिका और पुलिस प्रशासन ने नागरिकों, दुकानदारों और फल विक्रेताओं को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि कचरा केवल घंटागाड़ी में ही डाला जाए, सड़क पर कचरा फेंकने से बचें और घंटागाड़ी चालक या उस पर तैनात कर्मचारी से संपर्क कर उसी वाहन में कचरा जमा करें। नियमों का उल्लंघन करने पर पहले जुर्माना और उसके बाद कड़ी आपराधिक कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शहर की यातायात व्यवस्था और सार्वजनिक सुविधाओं में बाधा डालने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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