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आज से देशभर में बड़े बदलाव! LPG सस्ता, पासपोर्ट महंगा, आधार सेवा मुफ्त; जानिए 8 नए नियम

नई दिल्ली | खासदार टाईम्स वृत्तसेवा 

1 जुलाई 2026 से देशभर में आम लोगों के दैनिक जीवन और जेब पर असर डालने वाले कई महत्वपूर्ण नियम लागू हो गए हैं। व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बड़ी कटौती की गई है, जबकि पासपोर्ट शुल्क बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा आधार में ईमेल अपडेट की सुविधा मुफ्त कर दी गई है, क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव हुआ है, ईंधन आपूर्ति पर लगे प्रतिबंध हटा दिए गए हैं, आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि नजदीक है, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर कार्रवाई शुरू हो गई है और रेलवे के जुर्माने से जुड़े नियम भी बदल गए हैं।

1 जुलाई से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 183.50 रुपये की कटौती की गई है। हालांकि, 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

नया पासपोर्ट बनवाने या पुराने का नवीनीकरण कराने के लिए अब अधिक शुल्क देना होगा। सामान्य पासपोर्ट का शुल्क 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है। 60 पन्नों वाले पासपोर्ट का शुल्क 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये तथा तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 3,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है।

आधार कार्डधारकों के लिए राहत की खबर है। अब ‘Aadhaar Mobile Application’ के माध्यम से ईमेल आईडी अपडेट या लिंक करने की सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक पूरी तरह मुफ्त रहेगी। पहले इस सेवा के लिए 75 रुपये शुल्क देना पड़ता था।

HDFC और SBI बैंक के कुछ क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए भी नए नियम लागू हो गए हैं। HDFC के कुछ कार्डधारकों को अब घरेलू एयरपोर्ट लाउंज की मुफ्त सुविधा पाने के लिए पिछली तिमाही में कम से कम 60 हजार रुपये खर्च करना अनिवार्य होगा। वहीं SBI ने अपने कुछ चयनित क्रेडिट कार्डों के रिवॉर्ड पॉइंट्स से जुड़े नियमों में बदलाव किया है।

सरकार ने पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटा दिए हैं, जिससे वाहन चालकों को राहत मिली है। वहीं वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (ITR-1 और ITR-2) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। समय पर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

1 जुलाई से जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होगी, उनके खिलाफ 1,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

रेलवे ने भी अपने कुछ नियमों में बदलाव किया है। अब बिना टिकट यात्रा करने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं महिलाओं के डिब्बे में अनधिकृत यात्रा करने पर 2,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा अन्य कई दंड संबंधी नियमों में भी संशोधन लागू कर दिए गए हैं।

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