महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण के अध्यक्ष बने न्यायाधीश वाई. एम. एच. खराड़ी

जालना | कादरी हुसैन
महाराष्ट्र शासन के अल्पसंख्यक विकास विभाग ने 14 जुलाई 2026 को जारी असाधारण राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से सिटी सिविल एवं सत्र न्यायालय, दिंडोशी (मुंबई) के न्यायाधीश श्री वाई. एम. एच. खराड़ी को महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है।
यह नियुक्ति वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 83 के तहत बॉम्बे हाईकोर्ट की अनुशंसा पर की गई है। पूर्व अध्यक्ष श्री आदिल मुश्ताक अहमद खान के स्थानांतरण के बाद यह पद रिक्त हुआ था, जिसे अब न्यायाधीश श्री खराड़ी की नियुक्ति से भर दिया गया है।
सरकार ने इस संबंध में 1 अगस्त 2017 की अधिसूचना में संशोधन करते हुए अध्यक्ष पद पर श्री आदिल मुश्ताक अहमद खान के स्थान पर न्यायाधीश श्री वाई. एम. एच. खराड़ी का नाम दर्ज करने का आदेश जारी किया है।
महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद राज्यभर में वक्फ एवं वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवादों, दावों और अन्य मामलों की सुनवाई करने वाला प्रमुख न्यायिक मंच है। नई नियुक्ति के बाद न्यायाधिकरण के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को और गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
यह अधिसूचना महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश एवं नाम से जारी की गई है।