औरंगाबाद में तीन साल से अवैध रूप से रह रहा सूडानी नागरिक हिरासत में, एटीएस की कार्रवाई

औरंगाबाद | खासदार टाईम्स वृत्तसेवा
पासपोर्ट और छात्र वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी तीन वर्ष से अधिक समय तक भारत में अवैध रूप से रहने के आरोप में शहर पुलिस की आतंकवाद निरोधक शाखा (एटीएस) ने मंगलवार को सूडान के 36 वर्षीय नागरिक मुजाहिद इब्राहिम मोहम्मद अटिया को हिरासत में लिया है। वह एमबीए की पढ़ाई के लिए छात्र वीजा पर भारत आया था।
पुलिस के अनुसार, मुजाहिद मार्च 2021 में छात्र वीजा पर भारत आया और औरंगाबाद के एक निजी विश्वविद्यालय में मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए) पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया। उसका छात्र वीजा केवल पढ़ाई की अवधि तक ही वैध था और उसका कोर्स वर्ष 2022 में पूरा हो गया था। इसके बाद उसने वीजा की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन किया, लेकिन संबंधित अधिकारियों ने उसका आवेदन खारिज कर दिया।
पुलिस जांच में सामने आया कि वीजा विस्तार का आवेदन निरस्त होने के बावजूद वह भारत छोड़ने के बजाय औरंगाबाद में ही रह रहा था। उसका पासपोर्ट 10 फरवरी 2026 तक वैध था, लेकिन छात्र वीजा की वैधता पहले ही समाप्त हो चुकी थी। पुलिस के अनुसार, वह 2020-22 शैक्षणिक सत्र के दौरान एमबीए की पढ़ाई कर चुका था और शहर के आरिफ कॉलोनी क्षेत्र में रह रहा था।
पुलिस आयुक्त प्रवीण पवार ने बताया कि शहर में रहने वाले विदेशी नागरिकों के दस्तावेजों और वीजा की नियमित जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के दौरान यह मामला सामने आया। उन्होंने कहा कि जिन विदेशी नागरिकों द्वारा आव्रजन नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, उनके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
फिलहाल एटीएस और संबंधित एजेंसियां मामले की आगे की जांच कर रही हैं तथा आव्रजन नियमों के तहत आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है।
