धाड: यात्रा में धारदार हथियार लेकर दहशत फैलाने वाला युवक गिरफ्तार, शराब के नशे में मिला आरोपी

धाड | आबिद लाला
बुलढाणा जिले के धाड थाना क्षेत्र के ग्राम चांडोल में आयोजित सार्वजनिक यात्रा के दौरान हाथ में धारदार हथियार (कुकरी/खंजर) लेकर लोगों में दहशत फैलाने वाले एक युवक को पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के अनुसार, 25 जुलाई 2026 को सुबह करीब 11:30 बजे दीपक उर्फ दत्तात्रय उमेश चिचोले (22 वर्ष, निवासी धाड, जिला बुलढाणा) सार्वजनिक यात्रा में हाथ में धारदार हथियार लेकर घूम रहा था। उसके इस कृत्य से यात्रा में आए लोगों के बीच भय और अफरा-तफरी का माहौल बन गया तथा कुछ समय के लिए सार्वजनिक शांति भंग हो गई।
मौके पर सुरक्षा ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप कर आरोपी को हिरासत में लिया। इसके बाद कराई गई मेडिकल जांच में आरोपी के शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई।
इस मामले में धाड पुलिस थाने में अपराध क्रमांक 303/2026 के तहत भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 4 और 25, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 135(1) तथा महाराष्ट्र शराबबंदी अधिनियम की धारा 85 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की आगे की जांच पुलिस हेड कांस्टेबल रविंद्र हजारे कर रहे हैं।
धाड पुलिस ने कहा है कि सार्वजनिक शांति, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर घूमने, दहशत फैलाने या कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
