मासूम संग हैवानियत: आश्रम में नींद की गोली खिलाकर किया बलात्कार, अदालत ने सुनाई उम्रकैद

शिवरीनारायण : अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) अनिल कुमार बारा की अदालत ने नाबालिग किशोरी से अनाचार करने वाले आरोपी दिलेश्वर उर्फ निर्मलदास को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड नहीं भरने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
ऐसे हुआ था खुलासा
14 वर्षीय पीड़िता पिता के निधन के बाद मामा के घर रह रही थी। मई 2023 में वह अपने भाई के साथ बड़े पिता के पुत्र दिलेश्वर महंत (जो आश्रम में सेवा करता था) के पास रहने गई थी। आरोपी पीड़िता को रोज खाना खिलाता, जिसमें नींद की दवा मिलाता और बेहोश होने पर उसके साथ अनाचार करता था।
गर्भवती होने पर खुला राज
जुलाई 2023 में एक रात जब पीड़िता ने खाना नहीं खाया, तब आरोपी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन किशोरी जाग गई और वह भाग खड़ा हुआ। अगले दिन वह अपने गांव लौट गई। कुछ समय बाद उसे पेट दर्द और पीरियड बंद होने पर जब प्रेग्नेंसी जांच कराई गई तो मामला सामने आया।
पुण्डरीक गिरफ्तारी और केस
पीड़िता ने यह बात अपने भाई को बताई। जब आरोपी से पूछताछ की गई, तो पहले उसने इंकार किया और बाद में फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना की और चार्जशीट अदालत में पेश की।
कड़ी सजा का ऐलान
गंभीर तथ्यों और सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) चंद्रप्रताप सिंह ने पैरवी की।
