31 दिसंबर है आखिरी मौका! वरना आपका पैन कार्ड हो जाएगा निष्क्रिय

नई दिल्ली: सरकार ने पैन कार्ड से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अगर आपके पास पहले से पैन कार्ड है या नया बनवाने की योजना बना रहे हैं, तो इन नए नियमों को जानना बेहद जरूरी है। इनका पालन न करने पर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है और भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
1 जुलाई 2025 से लागू होंगे नए नियम
अब नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा। साथ ही, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर भी जरूरी है। इसी नंबर पर ओटीपी भेजकर वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अगर आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो पहले इसे UIDAI की वेबसाइट या नजदीकी केंद्र पर अपडेट कराना होगा।
पुराने पैन कार्ड धारकों के लिए अंतिम तारीख
अगर आपका पैन कार्ड पहले से बना है और अभी तक आधार से लिंक नहीं हुआ है, तो इसे 31 दिसंबर 2025 तक लिंक करना अनिवार्य है। इसके बाद पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और बैंकिंग, निवेश, टैक्स रिटर्न जैसी सुविधाओं में इस्तेमाल नहीं हो सकेगा।
नियम न मानने पर भारी सजा
- पैन-आधार लिंकिंग न करने और फिर भी इस्तेमाल करने पर ₹1,000 जुर्माना लगेगा।
- निष्क्रिय पैन कार्ड को दोबारा सक्रिय करने के लिए भी ₹1,000 का शुल्क देना होगा।
- एक से अधिक पैन कार्ड रखने या गलत पैन नंबर का इस्तेमाल करने पर ₹10,000 जुर्माना देना पड़ेगा।
लिंकिंग की आसान प्रक्रिया
- आयकर विभाग की वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं।
- पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
- ओटीपी वेरिफिकेशन करें।
- अगर जुर्माना लागू है, तो पहले ई-पे टैक्स पोर्टल पर ₹1,000 का भुगतान करें।
निष्क्रिय पैन कार्ड से होने वाली दिक्कतें
- इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे।
- बैंक खाता खोलने या इस्तेमाल करने में समस्या होगी।
- म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार और प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन रुक जाएंगे।
- टीडीएस और टीसीएस की दर ज्यादा कटेगी।
सरकार का उद्देश्य
सरकार का मकसद है कि टैक्स चोरी पर लगाम लगे, फर्जी पैन कार्ड खत्म हों और वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता बढ़े। मार्च 2024 तक देश में 74 करोड़ पैन कार्ड जारी किए गए हैं, जिनमें से 60.5 करोड़ आधार से लिंक हो चुके हैं।
हेल्पलाइन नंबर
- पैन कार्ड संबंधी सहायता (NSDL): 020-27218080
- आधार संबंधी सहायता (UIDAI): 1947
