जालना जिले में 25 सितंबर तक हथियारबंदी और जमावबंदी लागू, उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई

जालना/कादरी हुसैन
मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिवस, शारदीय नवरात्रोत्सव और संभावित आंदोलनों को ध्यान में रखते हुए जालना जिले में कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने हेतु प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। मुंबई पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 37(1)(3) के तहत 12 सितंबर 2025 की सुबह 6 बजे से 25 सितंबर की रात 12 बजे तक पूरे जिले में हथियारबंदी और जमावबंदी लागू रहेगी।
अपर जिल्हाधिकारी गणेश महाडिक द्वारा जारी आदेशानुसार इस अवधि में कोई भी व्यक्ति हथियार, तलवार, भाले, बंदूक, चाकू, लाठी या चोट पहुंचाने योग्य वस्तु अपने पास नहीं रख सकेगा। शव, पुतले और प्रतिमाओं का सार्वजनिक प्रदर्शन भी प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही किसी भी सड़क या सार्वजनिक स्थल पर पाँच से अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा या जुलूस निकालना पूरी तरह वर्जित रहेगा।
हालांकि, प्रशासन या उपविभागीय पुलिस अधिकारियों की पूर्व अनुमति से आयोजित शोभायात्रा, सभा और मोर्चे इस आदेश के दायरे से बाहर रहेंगे। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
यह सख्त कदम त्योहारों और आंदोलनों के दौरान जिले में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
