लोणार: दूषित पानी प्रकरण में जिल्हाधिकारी से तत्काल कार्रवाई की मांग, डॉ. गोपाल बछिरे ने पेश की शिकायत

लोणार / फिरदोस खान पठान
लोणार नगरपरिषद के मुख्याधिकारी श्रीमती विभा वर्हाडे, पाणीपुरवठा और आरोग्य सेवा अधिकारी के खिलाफ संविधान के आर्टिकल 21 और BNS सेक्शन 123 (IPC 328) के उल्लंघन के आरोप में शिकायत दाखिल की गई है। शिकायतकर्ता डॉ. गोपाल बछिरे ने बताया कि नगरपरिषद प्रमुख की लापरवाही के कारण लोणार शहर में दूषित, पीले रंग का और दुर्गंधयुक्त पानी बिना किसी फिल्टर के सीधे नलों में छोड़ा जा रहा है।
शिकायत में कहा गया है कि मुख्य अनुजीव शास्त्रज्ञ, जिला आरोग्य प्रयोगशाला बुलढाणा द्वारा 12 दिसंबर 2023, 8 फरवरी 2024, 18 सितंबर 2024, 4 सितंबर 2024, 4 मार्च 2025 और 17 अप्रैल 2025 को लिए गए पानी के नमूनों के सूक्ष्मजीवीय परीक्षण में यह स्पष्ट हुआ कि यह पानी पीने के योग्य नहीं है। इसके बावजूद नगरपरिषद के अधिकारी लगातार जनता को विषाक्त और दूषित पानी प्रदान कर रहे हैं, जिससे लोगों की जान को खतरा उत्पन्न हो रहा है।
इसलिए, शिकायत में मांग की गई है कि नगरपरिषद लोणार के मुख्याधिकारी, पाणीपुरवठा और आरोग्य सेवा अधिकारी के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए और उन्हें दंडित किया जाए।
डॉ. गोपाल बछिरे ने कहा कि चूंकि राजपत्रित अधिकारियों पर कार्रवाई का अधिकार जिल्हाधिकारी के पास है, इसलिए उन्होंने संपूर्ण प्रमाणों के साथ जिल्हाधिकारी से मुलाकात की और तत्काल कार्रवाई के लिए आग्रह किया।
शिकायत दाखिल होने के समय शहर प्रमुख गजानन जाधव, सुदन अंभोरे, तारामती जायभाय, लूकमान कुरेशी, श्रीकांत मादनकर, प्रकाश सानप, तानाजी मापारी, तानाजी अंभोरे, शालिनीताई मोरे, अशफाक खान, फहीम खान और अमोल सुटे समेत कई अन्य लोग उपस्थित थे।
इस मामले में प्रशासन से अपेक्षा की जा रही है कि जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से तुरंत कार्रवाई की जाए।
